महाराष्ट्र - मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए क्या है पात्रता?

महाराष्ट्र मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। योजना का लाभ 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक उठा सकते हैं। वहीं इस योजना के तहत यात्रियों को 30 हजार की सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस 'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना' की घोषणा की है। (What is the eligibility for  Maharashtra  Chief Minister's Tirtha Darshan Yojana)

इसमें कई सामान्य एवं गरीब परिवारों के नागरिक आर्थिक स्थिति के अभाव या अपर्याप्त जानकारी के कारण धार्मिक स्थलों पर नहीं जा पाते हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह भावना व्यक्त की है कि 'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना' के माध्यम से सरकार को राज्य के वरिष्ठ नागरिकों का आशीर्वाद मिलेगा, जो बुजुर्गों के इस सपने को पूरा करने जा रहा है।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की पात्रता

  • महाराष्ट्र राज्य का निवासी होना चाहिए
  • आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
  • परिवार की आर्थिक आय 2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार कार्ड/राशन कार्ड
  • महाराष्ट्र में रहने का अधिवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट के आकार की तस्वीर
  • उक्त योजना के नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करने का वचन
  • निकटतम परिजन का मोबाइल नंबर
  • चिकित्सकीय प्रमाणपत्र

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए कौन है अपात्र?

  • यदि परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है
  • जिनके परिवार के सदस्य सरकारी कर्मचारी हैं
  • जो सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन ले रहे हैं वे इस योजना के लाभ के पात्र नहीं होंगे।
  • वर्तमान या पूर्व सांसदों/विधायकों का परिवार जिनके परिवार के सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के बोर्ड/निगम/उपक्रम के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/निदेशक/सदस्य हैं।
  • जिनके पास अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) हैं।

यात्रा के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से अयोग्य , हृदय से संबंधित श्वसन रोग, कोरोना, घनास्त्रता, मानसिक बीमारी, संक्रामक कुष्ठ रोग,  संचारी रोग से पीड़ित यात्री को चिकित्सा आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। देशभर के 66 तीर्थ स्थलों के लिए 'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना' लागू की गई है। इस योजना के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा

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