पूर्व मुंबई पुलिस प्रमुख संजय पांडे को मिली जमानत

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दिल्ली उच्च न्यायालय ( delhi high court)  ने गुरुवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कथित फोन टैपिंग के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख संजय पांडे  ( mumbai police sanjay pandey) को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने शर्तों के साथ जमानत दी। 

ED  ने इस साल सितंबर में 2009 और 2017 के बीच एनएसई कर्मचारियों के फोन टैपिंग से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया था। आरोप पत्र एनएसई के पूर्व प्रमुखों चित्रा रामकृष्ण और रवि नारायण, और मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे के खिलाफ दायर किया गया था। 

चार्जशीट में कहा गया है, "फोन टैपिंग में मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी। फोन टैपिंग में किए गए भुगतान कथित रूप से अपराध की आय हैं। शेल कंपनियां थीं, जिनके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी।" ईडी ने दावा किया है कि पांडे को रामकृष्ण की मदद के लिए एमटीएनएल लाइनों को टैप करने के लिए 4.54 करोड़ रुपये मिले, और ये अपराध की आय थी।

पांडे ने कहा था कि उन्होंने फोन टैपिंग की, लेकिन कुछ भी अवैध नहीं किया। उन्होंने कहा कि टैपिंग के लिए सभी उपकरण एनएसई द्वारा उपलब्ध कराए गए थे।ईडी का मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर है।

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