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कोर्ट में सभी पुलिस अधिकारियों को वर्दी पहननी होगी- बॉम्बे हाईकोर्ट

एक वकील द्वारा सादे कपड़ों में पेश होने वाली महिला अधिकारी पर आपत्ति जताने के बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया

कोर्ट में सभी पुलिस अधिकारियों को वर्दी पहननी होगी- बॉम्बे हाईकोर्ट
प्रतिकातमक फोटो
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बॉम्बे हाईकोर्ट  ( bombay high court ) ने  ने बुधवार को कहा कि सभी पुलिस अधिकारियों  ( police in uniform)  को अदालत में पेश होने के दौरान वर्दी पहननी होगी।  एक मामले में जिरह के दौरान अधिवक्ता सुभाष झा ने न्यायमूर्ति एएस गडकरी और पीडी नाइक की खंडपीठ के समक्ष पुलिस अधिकारियों द्वारा अदालती मर्यादा का पालन नहीं करने का मुद्दा उठाया।

उन्होंने दावा किया, 'मैं पुलिस अधिकारियों द्वारा अदालत की मर्यादा का पालन नहीं करने और जीन्स जैसे हर तरह के कपड़े पहनकर अदालत में पेश होने का मुद्दा उठाना चाहता हूं।' जस्टिस गडकरी ने चुटकी लेते हुए कहा कि सरकारी वकील ऐसी चीजों को देखने के लिए मौजूद होता है, जैसे अधिकारियों के कपड़े मौजूद होते हैं। 

इस बिंदु पर, अतिरिक्त सरकारी वकील संगीता शिंदे ने अदालत को सूचित किया कि झा जिस अधिकारी का जिक्र कर रहे थे, वह मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (eow) के साथ काम करता था और वर्दी पहनना उनके लिए अनिवार्य नहीं था।

न्यायमूर्ति गडकरी ने तब कहा था कि सभी पुलिस अधिकारियों से अदालत में वर्दी पहनने की अपेक्षा की जाती है। वास्तव में, न्यायाधीश ने कहा कि ऐसा नहीं करने के लिए उन्होंने एक अधिकारी पर जुर्माना लगाया था। चूंकि शिंदे ने कहा कि अधिकारी से वर्दी में होने की उम्मीद नहीं थी, न्यायाधीश ने वर्तमान मामले में कोई जुर्माना नहीं लगाया।

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