बिना मास्क ट्रेन से की यात्रा तो भरनी होगी मोटी फाइन

जैसे-जैसे शहर में कोरोना (COVID-19) के केस कम होते जा रहे हैं, वैसे-वैसे राज्य सरकार शहर को अनलॉक करती जा रही है। राज्य सरकार ने सभी के लिए लोकल (Mumbai Local) सेवा शुरू करने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। हालांकि, ट्रेन से यात्रा करते समय आपको मास्क (Mask) पहनना अनिवार्य है। महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे पुलिस को बिना मास्क के यात्रा करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निर्देश जारी किए हैं।

राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के निदेशक अभय यावलकर ने ट्रेनों बिना मास्क यात्रा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रेलवे पुलिस आयुक्त रविंद्र सेंगांवकर को पत्र लिखा है। इस पत्र में, जुर्माना राशि 9 सितंबर को ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम) द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार ली जाएगी। इस बीच, एमसीजीएम उन लोगों पर 200 रुपये का जुर्माना लगा रहा है, जो सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के मिलते हैं। बीएमसी के परिपत्र के अनुसार, रेलवे पुलिस के पास मुंबई स्थानीय या रेलवे स्टेशनों के आसपास के क्षेत्र में बिना मास्क पहने किसी भी व्यक्ति पर जुर्माना लगाने की शक्ति है। परिपत्र में कहा गया है कि आपको कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सभी नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए।

यह भी पढ़ें: ठाणे में टैक्स भरना हुआ काफी आसान, 'मोबाइल वैन' के जरिये घर के बाहर भरिये टैक्स

राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मचारियों के लिए 15 जून से रेलवे सेवा शुरू की गई है। वर्तमान में, उपनगरीय ट्रेनों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। वर्तमान में, 1410 विशेष रेल सेवाएं उपनगरीय मार्गों पर चल रही हैं। साथ ही 10 महिलाएं स्पेशल ट्रेन चल रही हैं। साथ ही, सामान्य नागरिकों को गैर-भीड़ वाली अवधि के दौरान यात्रा करने की अनुमति दी गई है।

यह भी पढ़ें: दहिसर के कोविड आयसीयू वॉर्ड में लगी आग, नर्सों की सतर्कता आई काम

अगली खबर
अन्य न्यूज़