श्रद्धा वारकर हत्याकांड मामले में मंगलवार 9 मई को दिल्ली की अदालत ने आरोपी आफताब पूनावाला के खिलाफ हत्या, सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप तय किए। पूनावाला पर अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वारकर की हत्या का आरोप लगा था। (Shraddha Walkar murder case Charges framed against accused Aftab Poonawalla)
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के सबूत मिटाने) के तहत मामला बनता है।
पूनावाला ने हालांकि आरोपों से इनकार किया और मुकदमे की मांग की। मामला 1 जून को आगे की कार्यवाही के लिए रखा गया है। दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी को मामले में 6,629 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी।
पूनावाला ने पिछले साल 18 मई को वाकर का कथित रूप से गला घोंट दिया था, जिसके बाद उसने उसके शरीर के टुकड़े किए और दक्षिण दिल्ली के महरौली में अपने आवास पर लगभग तीन सप्ताह तक फ्रिज में रखा।
पकड़े जाने से बचने के लिए उसने टुकड़ों को दिल्ली में अलग-अलग जगहों पर बिखेर दिया।
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