महाराष्ट्र- RTE के तहत एप्लीकेशन भरने का प्रोसेस 17 फरवरी से शुरू

बच्चों के मुफ़्त और ज़रूरी शिक्षा के अधिकार कानून (RTE) के तहत, साल 2026-27 के लिए सेल्फ़-फ़ाइनेंस्ड स्कूलों और बिना मदद वाले स्कूलों में कमज़ोर और पिछड़े तबके के बच्चों के एडमिशन का प्रोसेस ऑनलाइन किया जा रहा है। इसके लिए ज़रूरी एप्लीकेशन भरने का प्रोसेस बच्चों के माता-पिता को 17 फरवरी से 10 मार्च तक वेबसाइट https://student.maharashtra.gov.in/adm_portal पर उपलब्ध कराया जा रहा है। स्कूल शिक्षा निदेशक (प्राइमरी) शरद गोसावी ने बताया है कि इस प्रोसेस को लागू करने के बारे में बदले हुए निर्देश जारी किए गए हैं। (Maharashtra RTE application process begins on February 17)

ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन भरने के लिए गाइडलाइन

RTE के तहत, सेल्फ़-फ़ाइनेंस्ड स्कूलों/बिना मदद वाले स्कूलों में क्लास 1 या प्री-प्राइमरी क्लास के लेवल पर कमज़ोर और पिछड़े तबके के बच्चों के एडमिशन प्रोसेस के लिए, 25 परसेंट के लेवल पर माता-पिता को ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने का प्रोसेस पूरा करना ज़रूरी है। वंचित ग्रुप के बच्चों में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), छूट प्राप्त जाति (A), खानाबदोश जनजाति (B), (C), (D), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC), आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग, HIV संक्रमित या प्रभावित बच्चे, अनाथ बच्चे, विकलांग बच्चे या COVID प्रभावित बच्चे शामिल हैं।

10 स्कूलों को ध्यान से चुनने के निर्देश

वहीं, जिन बच्चों के माता-पिता की सालाना इनकम एक फाइनेंशियल ईयर में एक लाख से कम है, उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर ग्रुप में शामिल किया गया है। बच्चों के माता-पिता को RTE पोर्टल पर उनके रहने की जगह से एक km (एयरलाइन दूरी) से कम दूरी के स्कूल दिखेंगे। इसके अनुसार, शिक्षा निदेशालय की ओर से इस प्रोसेस के लिए 10 स्कूलों को ध्यान से चुनने के निर्देश दिए गए हैं।

अप्लाई करते समय ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करना जरुरी

अप्लाई करते समय ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे, सही जानकारी भरनी होगी और तय समय सीमा के अंदर पूरा एप्लीकेशन भरना होगा। एडमिशन प्रोसेस के दौरान अगर कोई दिक्कत आती है, तो RTE पोर्टल पर हेल्प सेंटर्स की जानकारी दी गई है। शिक्षा निदेशालय ने यह भी बताया है कि उनसे संपर्क करके दिक्कत का हल निकाला जा सकता है।

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