BMC: मुंबई में 206 स्कूल अवैध रूप से चल रहे हैं

रिपोर्टों के अनुसार, मुंबई के नागरिक निकाय, बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने शहर भर में 206 निजी स्कूलों (Private school)  को अवैध घोषित कर दिया है। इसके अलावा, बीएमसी ने अभिभावकों (Parents)  को इन स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिला देने के खिलाफ चेतावनी दी है।  मुंबई मिरर की एक रिपोर्ट में, नागरिक निकाय के अनुसार, इन स्कूलों ने संबंधित अधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन नहीं लिया है।  इनमें से 162 अंग्रेजी माध्यम स्कूल, 16 उर्दू स्कूल, 15 हिंदी और 13 मराठी-माध्यम स्कूल हैं।

इस बीच, ये स्कूल शहर के पूर्वी और उत्तरी उपनगरों में रहते हैं, जबकि अधिकतम, 67, मलाड, मालवानी, घाटकोपर और भांडुप के साथ शहर में एम ईस्ट वार्ड (Mankhurd govandi) में हैं।

BMC अधिकारियों ने एक बयान में कहा कि इन स्कूलों को BMC से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता है, एक ऐसा कदम जो शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत अनिवार्य है।  हालांकि, इनमें से किसी भी स्कूल ने अनुमोदन के लिए आवेदन नहीं किया है।

हाल के घटनाक्रम में, अधिकारियों ने दावा किया है कि इन स्कूलों पर 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा और उन्हें नए अनुमोदन या मान्यता के लिए आवेदन करने से पहले सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना होगा।  

दुसरी ओर, इससे पहले 29 दिसंबर को, बीएमसी ने कहा था कि कोरोनोवायरस के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए, महाराष्ट्र के सभी स्कूल 15 जनवरी, 2021 तक बंद रहेंगे।  नवंबर में बीएमसी ने शहर के सभी स्कूलों को 31 दिसंबर तक बंद रखने का फैसला किया। हालांकि, अतीत में, महाराष्ट्र सरकार ने 23 नवंबर से कक्षा 9 से 12 को फिर से खोलने की अनुमति दी थी।

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