सोमवार, 14 मार्च को, बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने कहा कि उन नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो होली के त्योहार के दौरान पेड़ों को काटते या नुकसान पहुंचाते हैं । इसके साथ ही बीएमसी ने स्थानीय लोगों से पर्यावरण की रक्षा करने का आग्रह किया है।
बीएमसी के अधिकारियों ने बताया कि पेड़ों की कटाई पर नजर रखने के लिए पेड़ काटने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। परंपरागत रूप से, होली(HOLI) की पूर्व संध्या पर, "होलिका दहन" के लिए लकड़ी और पेड़ की शाखाओं की चिता जलाई जाती है। मुंबई के कई रिहायशी इलाकों में "होलिका दहन" किया जाता है।
बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया की महाराष्ट्र वृक्ष संरक्षण और संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के माध्यम से स्थानीय वन और वृक्ष अधिकारियों की अनुमति के बिना किसी भी पेड़ को काटना अपराध है। अधिकारी ने कहा कि अगर कोई पेड़ काटते पकड़ा जाता है, तो उन्हें एक हफ्ते या एक साल की कैद हो सकती है और 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
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