महाराष्ट्र में 31 मार्च तक बढ़ा लॉकडाउन

(Representational Image)
(Representational Image)

महाराष्ट्र सरकार (maharashtra government) ने 28 फरवरी रविवार को मिशन बिगिन अगेन (mission begin again) के तहत COVID-19 के लॉकडाउन (lockdown) संबंधी दिशानिर्देशों की एक नई अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना के तहत लॉकडाउन के नियमों को 31 मार्च तक बढ़ा दिए गए हैं।

सरकार का फैसला उस दिन आया है जब राज्य में COVID-19 के 8,293 नए मामले सामने आए और 62 मरीज़ों की मौत हुई।

नए दिशानिर्देशों के अनुसार, फेस मास्क (face mask) का उपयोग करना और सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान और तम्बाकू के थूकने और सेवन करने आदि पर प्रतिबंध है। साथ ही किसी भी प्रकार की रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

विवाह से संबंधित समारोहों में मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होने का प्रवाधान रखा गया है और अंतिम संस्कार संबंधित क्रिया कलापों में भी 20 से अधिक संख्या नहीं होने चाहिए। हालांकि खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे स्विमिंग पूल को अनुमति दी गई है।

सरकारी कर्मचारियों को 100 फीसदी क्षमता के साथ अपने कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया है। कंटेन्मेंट जोन (contement zone) के बाहर स्थित सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स और ड्रामा थिएटर को 50 फीसदी दर्शकों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, स्थानीय निकायों की मासिक और वार्षिक आम बैठक की अनुमति दी जाएगी। अगले आदेश तक यात्रा/ जत्रा (मेलों) को प्रतिबंधित किया गया है।

राज्य में आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को आरटी-पीसीआर रिपोर्ट (RT-PCR report) लाने को कहा गया है। अगर रिपोर्ट निगेटिव आती है तो भी उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रहने के लिए शायद कहा जा सकता है। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद एयरपोर्ट ऑपरेटर की अनुमति के बाद यात्रियों को होम क्वारंटाइन की अनुमति होगी।

अगली खबर
अन्य न्यूज़