मुंबई में जॉनसन बेबी पाउडर कॉस्मेटिक्स का निर्माण लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ( FDA)  विभाग द्वारा जॉनसन एंड जॉनसन (johnson and johnson baby powder)  प्राइवेट लिमिटेड  बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा निर्मित 'जॉनसन बेबी पाउडर' कॉस्मेटिक्स का लाइसेंस 15 सितंबर 2022 से स्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नासिक और पुणे के औषधि निरीक्षकों ने परीक्षण के लिए नमूने लिए।  जिसके बाद सरकारी विश्लेषक, ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी, मुंबई द्वारा बेबी पाउडर उत्पाद को घटिया घोषित किए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई।

नवजात शिशुओं और बच्चों की त्वचा को नुकसान पहुंचने की संभावना

जॉनसन बेबी पाउडर मुख्य रूप से नवजात शिशुओं के लिए उपयोग किया जाता है। उपरोक्त निर्माण विधि में दोषों के कारण उक्त उत्पाद का पीएच प्रमाणित मानक के अनुसार नहीं है। इसके इस्तेमाल से नवजात शिशुओं और बच्चों की त्वचा को नुकसान पहुंचने की संभावना रहती है। इसलिए जनहित में इस उत्पादन को जारी रखना उचित नहीं होगा, इसलिए मुंबई में विनिर्माण संयंत्र का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मुंबई के संयुक्त आयुक्त गौरी शंकर बयाले के अनुसार, केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला, कोलकाता के निदेशक ने केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला से उक्त पुन: जांच के नमूनों का परीक्षण करने के बाद आई रिपोर्ट के आधार पर ये कदम लिया गया है।  

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