बॉम्बे हाईकोर्ट ने मेट्रो को फटकारा, कहां- हलफनामे जमा करें या फिर मेट्रो -3 के लिए पेड़ काटने की इजाजत नहीं

बॉम्बे हाईकोर्ट (एचसी) ने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी) को हलफनामा ना जनमा करने पर फटकार लगाते हुए कहा की एमएमआरसी अगर गुरुवार तक हलफनामा जमा करने में विफल रहता है तो मेट्रो 3 के पेड़ो की कटाई के कार्य को रोक दिया जाएगा। मेट्रो को बुधवार को कोर्ट में पेड़ काटने की इजाजत होने की बात को लेकर एक हलफनामा दायर करना था जिसे बुधवार को जमा नहीं किया गया।

अवैध साधनों के माध्यम से पेड़ो की कटाई

आम आदमी पार्टी की प्रीती शर्मा और रूबेन मस्करेनहास ने पेड़ो की कटाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि एमएमआरसी के अधिकारी अवैध साधनों के माध्यम से पेड़ काट रहे हैं। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि वे एमएमआरसी के अधिकारियों को ऐसे पेड़ों को काटने से रोके जिन्हें अनुमति नहीं दी गई थी।

पिछले हफ्ते, सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने एमएमआरसी को केवल उन पेड़ों को काटने का आदेश दिया था, जिनके साथ उन्हें शपथ पत्र जमा करने के लिए कहा गया था कि वे उचित अनुमति के साथ पेड़ काट रहे हैं।

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