SC ने मराठा कोटा पर महाराष्ट्र सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज की

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज, 21 अप्रैल को मराठा कोटा पर एक आपात बैठक बुलाई है।सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुरुवार, 20 अप्रैल को मराठा कोटा के आरक्षण के लिए महाराष्ट्र द्वारा दायर समीक्षा याचिका को खारिज करने के एक दिन बाद आया  ये घटनाक्रम हुआ है। (CM Shinde Calls Emergency Meet After SC Dismisses Maharashtra Govt's Plea On Maratha Quota) 

न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अगुवाई वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया कि ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति या असाधारण स्थिति नहीं थी जिसके लिए सरकार को मराठा समुदाय के लिए कोटा लाभ बहाल करने के लिए 50% की सीमा को तोड़ने की आवश्यकता हो।

एमवीए सरकार ने मई 2021 के फैसले को चुनौती दी थी जिसमें मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने वाले कानून की घोषणा की गई थी।

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