राहुल गांधी को शिवड़ी कोर्ट से मिली जमानत

सामाजिक कार्यकर्ता गौरी लंकेश की हत्या की मंशा को  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के साथ जोड़ने के बयान के मामले में गुरुवार को मुंबई की शिवड़ी कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी।  शिवड़ी कोर्ट ने  15,000 रुपये के निजी मुचलके पर कोर्ट ने राहुल गांधी को अंतरिम जमानत दे दी है।  सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने कोर्ट को बताया की वह दोषी नहीं है।  

"जारी रहेगी लढ़ाई"

सुनवाई खत्म होने के बाद कोर्ट से बाहर आने पर राहुल गांधी मे मीडिया से बात करते हुए कहा की बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ उनकी लढ़ाई जारी रहेगी। राहुल गांधी के बाद सीताराम येचुरी भी कोर्ट पहुंचे हैं। सीताराम येचुरी को भी इस मामले के लिए समन जारी किया गया था।  

और मामले

इसके अलावाराहुल गांधी को और मामलों के लिए देश की अलग अलग अदालतों में पेश होना होगा। आरएसएस कार्यकर्ता विवेक चंपानेरकर ने अदालत में राहुल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। चंपानेरकर ने दोनों नेताओं से 1 रुपये की मांग की है। चंपानेरकर का कहना है कि राहुल ने गौरी लंकेश की मंशा को आरएसएस से जोड़कर संगठन को बदनाम किया है।

एकनाथ गायकवाड और नसीन खान बने जमानतदार

राहुल गांधी को कोर्ट ने 15000 के मुचलके पर जमानत दी। कोर्ट में एकनाथ गायकवाड़ और नसीम खान दोनों ने ही राहुल गांधी के जमानत के लिए जमानतपत्र दिये।

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