एकनाथ शिंदे गुटअसली शिवसेना, उद्धव ठाकरे के पास उन्हें हटाने की कोई अधिकार नही था- महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर

शिवसेना विधायक अयोग्यता मामले का फैसला आ गया है. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने विधायक अयोग्यता मामले के नतीजे की घोषणा की, परिणाम की घोषणा करते समय नार्वेकर ने कॉपी पढ़ी। जानने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु

राहुल नार्वेकर ने क्या कहा?

1) शिंदे को पार्टी से निकालने का अधिकार ठाकरे के पास नहीं है, सिर्फ मन में आ जाने से किसी को हटाया नहीं जा सकता।

2) पिछले संविधान के अनुसार उद्धव ठाकरे को किसी को पद से हटाने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन पार्टी नेतृत्व की राय को पार्टी की राय नहीं माना जा सकता। इसलिए एकनाथ शिंदे को हटाने का फैसला उद्धव ठाकरे नहीं ले सकते है।

3)शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे की राय पार्टी की राय नहीं हो सकती

4)राष्ट्रीय कार्यकारिणी से चर्चा के बाद ही फैसला होने की उम्मीद है.

5) पार्टी नेता की राय अंतिम नहीं है, इसलिए, पार्टी संविधान के अनुसार, उनके पास किसी को पद से हटाने की कोई शक्ति नहीं है।

6)उद्धव ठाकरे गुट की ओर से चुनाव आयोग को सौंपे गए दावे में भी अंतर है

7) एक तरफ वे कहते हैं कि पार्टी की बैठक सेना भवन में हुई थी, दूसरी तरफ वे कहते हैं कि वही बैठक ऑनलाइन हुई थी। इसलिए उनके दस्तावेज़ भ्रमित करने वाले हैं।

8) दावा है कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 25 जून 2022 को हुई थी। साथ ही प्रभु ने अपने हलफनामे में दावा किया है कि इस बैठक में 7 फैसले लिए गए, लेकिन इस बैठक का कोई मिनट्स हलफनामे के साथ संलग्न नहीं किया गया है शिवसेना के लेटरहेड पर लिखा है कि फैसला ले लिया गया है लेकिन इसके अलावा इस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं।

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