महाराष्ट्र - एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना नाम और धनुष-बाण चिन्ह देने का आयोग का फैसला

चुनाव आयोग में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट की बड़ी जीत।  शिंदे गुट को शिवसेना नाम और धनुष-बाण चिन्ह देने का आयोग का फैसला।

(Election Commission decision to give Shiv Sena name and bow and arrow symbol to eknath Shinde faction)

चुनाव आयोग ने पाया कि 2018 में संशोधित शिवसेना का संविधान भारत के चुनाव आयोग को नहीं दिया गया है। आयोग के आग्रह पर स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे द्वारा लाए गए 1999 के पार्टी संविधान में लोकतांत्रिक मानदंडों को पेश करने के कार्य को संशोधनों ने पूर्ववत कर दिया था।

चुनाव आयोग ने यह भी देखा कि शिवसेना के मूल संविधान के अलोकतांत्रिक मानदंड, जिसे 1999 में आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था उसे गुप्त तरीके से वापस लाया गया है और पार्टी को जागीर के समान बना दिया गया है।

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