आज आधी रात से नाईट कर्फ्यू, जानें नियम

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इंग्लैंड (england) में पाए गए कोरोना वायरस (coronavirus) के नए स्वरूप 'स्ट्रेन' (mutant coronavirus strain) के सामने आने के बाद से महाराष्ट्र (maharashtra) के सभी बड़े शहरों मे नाइट कर्फ्यू (night curfew) लगाने की घोषणा की गई है। यह नाईट कर्फ्यू आज आधी रात से 14 दिनों तक लगाया जा रहा है। यानी ये नाइट कर्फ्यू सोमवार 12 बजे के बाद से 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक लागू रहेगा।

बताया जाता है कि, यह कर्फ्यू 22 दिसंबर से हर रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। यह घोषणा सीएम उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) ने राज्य में कोरोनो वायरस की स्थिति की समीक्षा करने और रोग के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों को लागू करने के लिए एक बैठक के दौरान की।

मुख्यमंत्री ने इस बात की भी घोषणा की कि, यूरोपीय देशों से राज्य में आने वाले सभी यात्रियों को कल यानी 22 दिसंबर से 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन (home quarantine) में रहना अनिवार्य होगा।

इसके साथ ही यूरोप (Europe) और मध्य पूर्व देश से आने वाले यात्रियों को 14 दिनों तक इंस्टिट्यूशनल क्वारंटाइन (institutional quarantin) में भेजा जाएगा। वहीं अन्य देशों से महाराष्ट्र में आने वालों को होम क्वारंटाइन में रहना होगा।

रविवार, 20 दिसंबर को, रविवार को एक बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे ने राज्य के लोगों को चेतावनी देते हुए कहा था कि, कोरोनो वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, और लोगों को COVID-19 प्रोटोकॉल (protocol) का पालन करना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि, राज्य में रात का कर्फ्यू या फिर से लॉकडाउन (lockdown) नहीं होगा, लेकिन छह महीने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

सीएमओ ने अपने आधिकारिक ट्विटर पर लिखा, ''वायरस से बचने के लिए अपने शरीर की इम्युनिटी को कम न होने दें, सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ न लगाएं, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और हमेशा हाथ धोते रहें।''

आपको बता दें कि, 'स्ट्रेन' (strain) को देखते हुए भारत ने यूके से 31 दिसंबर तक भारत में आने वाले सभी उड़ानों को अस्थायी रूप से रोक दिया है। 

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