महाराष्ट्र में ना हो अलग अलग चरणो में चुनाव, महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी हलफनामा

सुप्रीम कोर्ट (SUPREME COURT) द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग ( OBC) के लिए आरक्षित उन सीटों पर स्थानीय निकाय चुनावों पर रोक लगाने की पृष्ठभूमि में, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी (MVA) सरकार ने शीर्ष अदालत में एक हलफनामा दायर करने का निर्णय लिया है। 

हलफनामा दायर कर महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करेगी की महाराष्ट्र में अलग अलग चरणो में चुनाव ना हो।  21 दिसंबर को सभी सीटों पर मतदान की अनुमति दी जाए या चुनावों को पूरी तरह से स्थगित कर दिया जाए।

सोमवार, 6 दिसंबर को, SC ने उन सीटों पर मतदान पर रोक लगा दी, जिनमें ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत तक आरक्षण था। हालांकि, यह कहा गया कि अन्य सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।बुधवार यानी 8 दिसंबर को खातों के मुताबिक कैबिनेट में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। वहीं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक हलफनामा दाखिल करने का निर्णय लिया गया जिसमें आग्रह किया गया कि चुनाव टुकड़ों में नहीं कराए जाएं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए, महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने मंगलवार, 7 दिसंबर को ओबीसी वर्ग के लिए स्थानीय निकाय चुनावों को टाल दिया था। ओबीसी के लिए आरक्षित 413 सीटों पर चुनाव टाल दिया गया था।शेष 1710 सीटों के लिए, 21 दिसंबर को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान होने की उम्मीद है। 

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