केंद्र सरकार ने आर्थिक दृष्टी से कमजोर सवर्ण समुदाय के लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद अब यह आरक्षण लागू हो गया है। गुजरात , महाराष्ट्र जैसे की राज्यों ने इस आरक्षण का लागू किया है। महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने साफ कह दिया है की मराठा समुदाय के लोगों को इस आरक्षण में शामिल नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार ने साफ किया है की मराठा समुदाय के लोगों को मराठाओं के लिए घोषित किये गए 16 फिसदी आरक्षण में ही शामिल किया जाएगा।
1 फरवरी से 10 प्रतिशत आरक्षण लागू
राज्य सरकार ने 1 फरवरी से राज्य की सेवाओं और शिक्षा संस्थानों में सवर्ण आरक्षण लागू करने की घोषणा की है। सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार को राज्य में इस आरक्षण को लागू करने का आदेश दिया है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विमुक्त जाटों, घुमंतू जनजातियों, विशेष पिछड़ा वर्ग और ओबीसी इस 10% आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते है।
78 फिसदी हुआ आरक्षण
महाराष्ट्र में पहले से ही 52 फिसदी आरक्षण एमसी , एसटी , ओबीसी और अन्य जातियों को दिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने 16 फिसदी मराठा आरक्षण की भी घोषणा की है। लिहाजा मराठा आरक्षण के बाद राज्य में आरक्षण की कुल सीमा 68 प्रतिशत हो गई थी और अब सवर्ण आरक्षण लागू होने के बाद राज्य में आरक्षण की सीमा 78 प्रतिशत हो गई है।
सवर्ण आरक्षण के लिए किन दस्तावेजो का होना जरुरी
केंद्र सरकार के सवर्ण आरक्षण का फायदा उठाने के लिए आपकी सैलरी य़ा आय 8 लाख से कम होनी चाहिये। इसके साथ ही आपके पास कृषि भूमि 5 हेक्टेयर से कम हो, घर है तो 1000 स्क्वायर फीट से कम हो, आवासीय प्लॉट है तो 109 यार्ड से कम जमीन हो, बीएमसी से बाहर प्लॉट है तो 209 यार्ड से कम जमीन हो।
केंद्र सरकार ने आर्थिक दृष्टी से कमजोर सवर्ण समुदाय के लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद अब यह आरक्षण लागू हो गया है। गुजरात , महाराष्ट्र जैसे की राज्यों ने इस आरक्षण का लागू किया है। महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने साफ कह दिया है की मराठा समुदाय के लोगों को इस आरक्षण में शामिल नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार ने साफ किया है की मराठा समुदाय के लोगों को मराठाओं के लिए घोषित किये गए 16 फिसदी आरक्षण में ही शामिल किया जाएगा।
1 फरवरी से 10 प्रतिशत आरक्षण लागू
राज्य सरकार ने 1 फरवरी से राज्य की सेवाओं और शिक्षा संस्थानों में सवर्ण आरक्षण लागू करने की घोषणा की है। सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार को राज्य में इस आरक्षण को लागू करने का आदेश दिया है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विमुक्त जाटों, घुमंतू जनजातियों, विशेष पिछड़ा वर्ग और ओबीसी इस 10% आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते है।
78 फिसदी हुआ आरक्षण
महाराष्ट्र में पहले से ही 52 फिसदी आरक्षण एमसी , एसटी , ओबीसी और अन्य जातियों को दिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने 16 फिसदी मराठा आरक्षण की भी घोषणा की है। लिहाजा मराठा आरक्षण के बाद राज्य में आरक्षण की कुल सीमा 68 प्रतिशत हो गई थी और अब सवर्ण आरक्षण लागू होने के बाद राज्य में आरक्षण की सीमा 78 प्रतिशत हो गई है।
सवर्ण आरक्षण के लिए किन दस्तावेजो का होना जरुरी
केंद्र सरकार के सवर्ण आरक्षण का फायदा उठाने के लिए आपकी सैलरी य़ा आय 8 लाख से कम होनी चाहिये। इसके साथ ही आपके पास कृषि भूमि 5 हेक्टेयर से कम हो, घर है तो 1000 स्क्वायर फीट से कम हो, आवासीय प्लॉट है तो 109 यार्ड से कम जमीन हो, बीएमसी से बाहर प्लॉट है तो 209 यार्ड से कम जमीन हो।
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