मोहन देलकर आत्महत्या मामला- अदालत ने सभी नौ आरोपियों के खिलाफ मामला खारिज किया

बॉम्बे हाईकोर्ट( BOMBAY HIGH COURT)  ने गुरुवार को दादरा नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक प्रफुल खोड़ा पटेल सहित नौ लोगों के खिलाफ पिछले साल सांसद मोहन डेलकर ( MOHAN DELKAR)  को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गुरुवार को खारिज कर दिया।

कोर्ट ने मामले को किया खारीज

उच्च न्यायालय ने आरोपी द्वारा दायर याचिकाओं को स्वीकार करते हुए कहा कि यह "कानून के दुरुपयोग को रोकने" के लिए पहली सूचना रिपोर्ट (FIR) को रद्द करने के लिए एक उपयुक्त मामला था।

22 फरवरी, 2021 को मरीन ड्राइव के एक होटल मे मिला था मोहन डेलकर का शव

दादरा और नगर हवेली से सात बार सांसद रहे 58 वर्षीय मोहन डेलकर 22 फरवरी, 2021 को दक्षिण मुंबई के मरीन ड्राइव के एक होटल के एक कमरे में मृत पाए गए थे। जिसके बाद  पटेल और आठ अन्य लोगों को मुंबई पुलिस ने मार्च 2021 में कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने और डेलकर को आपराधिक धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया था।

नौ आरोपियों ने पिछले साल बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर प्राथमिकी (FIR) को रद्द करने की मांग की थी, याचिका में कहा गया था की  उन्हें मामले में फंसाया गया है। न्यायमूर्ति पीबी वराले और न्यायमूर्ति एसडी कुलकर्णी की खंडपीठ ने याचिकाओं की अनुमति देते हुए कहा कि उसे याचिकाओं में दम दिख रहा है।  

पीठ ने कहा, "सभी पहलुओं पर विचार करते हुए, हम याचिकाओं में योग्यता पाते हैं, यह कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए मामले को रद्द करने के लिए अदालत के लिए उपयुक्त मामला है।"पिछले साल अप्रैल में, राज्य सरकार ने एक बयान दिया था कि वह महामारी की स्थिति को देखते हुए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी और इसे समय-समय पर जारी रखा गया था।

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