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महाराष्ट्र- उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे की याचिका पर अब 27 सितंबर को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने तीनो पार्टियों को एक एक पेज का रिप्लाई देने के लिए कहा है

महाराष्ट्र- उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे की याचिका पर अब 27 सितंबर को सुनवाई
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मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (EKNATH SHINDE) और उद्धव ठाकरे( UDDHAV THACKERAY)  की याचिका पर सुनवाई करते हुए  सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 सितंबर को रखी है। आज सुबह साढ़े 10 बजे के बीच पांच जजों की संविधान पीठ के सामने सुनवाई शुरू हुई। उसके बाद शिंदे गुट के वकील नीरज किशन कौल ने कोर्ट में अपनी बहस की शुरुआत की।  

23 सितंबर की समय सीमा

कौल ने मांग की है कि चुनाव आयोग की सुनवाई पर लगी रोक हटाई जाए और संवैधानिक न्यायालय जल्द फैसला करे। शिवसेना किसकी? इस संबंध में चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे समूह को दस्तावेज जमा करने के लिए 23 सितंबर की समय सीमा दी है। लेकिन शिंदे समूह ने अनुरोध किया है कि इससे पहले सुनवाई शुरू हो जाए।

महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष को लेकर करीब आठ-दस दिनों से सुप्रीम कोर्ट में कोई हलचल नहीं है।  इससे पहले मुख्य न्यायाधीश एन.बी. रमना सेवानिवृत्त हो गए ।  जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ महाराष्ट्र मामले की सुनवाई कर रही है।

संविधान पीठ में न्यायाधीश 

डी एम चंद्रचूड़

एमआर शाह

कृष्ण मुरारी

हिमा कोहली

नरसिम्मन

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के वकील नीरज कौल ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी। जिसमे चुनाव आयोग की कार्रवाई को ना रोकने की अपील की गई थी ।विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, असली शिवसेना कौन है राज्यपाल की भूमिका, स्पीकर का चुनाव जैसे कई मुद्दों पर महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मच गई है। जिसे अप सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के सामने रखा गया है।  

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