जिस विधेयक को लेकर राजस्थान में हो रहा बवाल, वह तो महाराष्ट्र में पहले से ही लागू !

राजस्थान के विधानसभा में आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक लाया जा रहा है। इस कानून के अनुसार, सरकार की अनुमति के बिना सरकारी अधिकारियों, न्यायाधीशों, सचिवों, विधायकों, सांसदों, मंत्रियों या सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है। विपक्ष ने इस कानून का विरोध किया है। विपक्ष का कहना है की इस कानून का इस्तेमाल सरकार अपने भ्र्ष्ट्राचार को छुपाने के लिए कर रही है। लेकिन क्या आपको पचता है की जहां राजस्थान में इसे लेकर बवाल चल रहा है , लेकिन महाराष्ट्र में यह कानून पहले से ही लागू है।

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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ प्रवक्ता नवाब मलिक का कहना है की अगस्त 2016 से, यह अधिनियम महाराष्ट्र में लागू किया गया है। एनसीपी ने इस अधिनियम के विरोध में आवाज उठाई थी। मलिक ने कहा कि यह कानून भ्रष्ट मंत्रियों, भ्रष्ट अधिकारियों, सरकारी व्यवस्था में काम करने वाले भ्रष्ट लोगों की रक्षा के लिए है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि हमारी सरकार एक पारदर्शी सरकार है।

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मलिक ने मांग की कि मुख्यमंत्री को इस कानून को तुरंत हटा देना चाहिए जो भ्रष्ट मंत्रियों, भ्रष्ट अधिकारियों और सरकारी मशीनरी में काम कर रहे भ्रष्ट लोगों को बचाए रखे।

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