29 नवंबर को होगी एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे मामले की अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट  ( SUPREME COURT)  मे पांच जजों की संविधान पीठ ने एकनाथ शिंदे ( EKNATH SHINDE) और उद्धव ठाकरे ( UDDHAV THACKERAY)  मामले की आज सुनावाई की। इस सुनवाई में कोर्ट ने दोनो ही पार्टियों को कागजात देने के लिए कहा।   यह सहमति हुई है कि काउंसिल बैठक करेंगे और उन मुद्दों को तैयार करेंगे जो संविधान पीठ के समक्ष संदर्भ पर विचार करने या निर्णय लेने के लिए  होंगे। कार्यवाही 4 सप्ताह के बाद निर्देशों के लिए सूचीबद्ध की जाएगी। इस मामले की अगली सुनवाई अब 29 नवंबर को होगी।   

कोर्ट में काउंसल कुछ प्रक्रियात्मक निर्देशों के लिए सहमत हुए हैं जिसके बाद कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा की लिखित प्रस्तुतियाँ, मिसालें, कोई अन्य दस्तावेजी सामग्री का संयुक्त संकलन दाखिल करेगा , कॉमन इंडेक्स तैयार किया जाएगा और उपरोक्त अभ्यास 4 सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाएगा

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में "असली" शिवसेना, एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे की कमान संभालने के लिए चुनाव आयोग की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इस फैसले को सीएम एकनाथ शिंदे के खेमे की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा था।चुनाव आयोग ने दोनो ही पक्षो की सुनवाई के बाद शिवसेना के धुनष बाण चुनाव चिन्ह पर पाबंदी लगा दी थी। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को "बालासाहेब ची शिवसेना" का नाम दिया तो वही उद्धव ठाकरे गुट को "शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे" नाम दिया था। 

इस साल जून में, एकनाथ शिंदे और 39 अन्य विधायकों के नेतृत्व में उनके नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार गिर गई। 30 जून को शिंदे ने भाजपा के समर्थन से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

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