राज्य चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि राज्य में 32 जिला परिषदों और उनके अंतर्गत आने वाली 336 की पंचायत समितियों के आम चुनावों के लिए सदस्यों का आरक्षण निर्धारित करने हेतु आरक्षण ड्रा 13 अक्टूबर, 2025 को निकाला जाएगा।
जिला कलेक्टर 10 अक्टूबर, 2025 को समाचार पत्र में आरक्षण ड्रा के संबंध में अधिसूचना प्रकाशित
संबंधित जिला कलेक्टर 10 अक्टूबर, 2025 को समाचार पत्र में आरक्षण ड्रा के संबंध में अधिसूचना प्रकाशित करेंगे। 13 अक्टूबर, 2025 को ड्रा के बाद, आरक्षण अधिसूचना का मसौदा प्रकाशित किया जाएगा। इस पर 14 से 17 अक्टूबर, 2025 तक आपत्तियाँ और सुझाव दर्ज किए जा सकते हैं।
अंतिम आरक्षण 3 नवंबर, 2025 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित
प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद, अंतिम आरक्षण 3 नवंबर, 2025 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
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