वाहन का नहीं है PUC , हो सकती है छह महीने की सजा और 10 हजार का जुर्माना

मुंबई में प्रदूषण (pollution in mumbai) की बढ़ती समस्या को देखते हुए सरकार ने वाहनों को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक वाहनों के पास प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र यानी पीयूसी (PUC) होना जरूरी है।पीयूसी साथ नहीं होने पर ड्राइवरों पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही इस नए नियम में छह महीने की कैद का भी प्रावधान किया गया है।

क्या हैं नए नियम अथवा शर्तें, आइए जानते हैं...

  • PUC सर्टिफिकेशन सभी वाहनों के लिए अनिवार्य हो गया है चाहे वह बाइक हो अथवा कार।
  • PUC मान्य होना चाहिए। पीयूसी सर्टिफिकेट के बिना या एक्सपायर्ड पीयूसी वाले ड्राइवरों को वाहन चलाते समय पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • ट्रैफिक पुलिस को एक वैध पीयूसी प्रमाण पत्र दिखाने में विफलता के परिणामस्वरूप 6 महीने तक की कैद या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
  • पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना, चालक का लाइसेंस 3 महीने के लिए रद्द किया जा सकता है।
  • बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाना खतरनाक हो सकता है।

पीयूसी की लागत कितनी है?

पीयूसी प्रमाणपत्र के लिए अलग-अलग वाहननों के लिए अलग अलग शुल्क है। पेट्रोल और सीएनजी दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए प्रदूषण परीक्षण शुल्क 60 रुपये है। अगर आप चौपहिया वाहनों का पीयूसी सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो आपको 80 रुपये का शुल्क देना होगा। जबकि डीजल वाहनों के लिए प्रदूषण परीक्षण प्रमाण पत्र शुल्क 100 रुपए है।

क्या कहता है नियम?

केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के अनुसार, देश में प्रत्येक मोटर वाहन (BS1, BS2, BS3, BS4 के साथ-साथ CNG और LPG वाहन) के लिए वैध PUC होना आवश्यक है। पीयूसी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी चौपहिया बीएस4 वाहनों के लिए एक साल और अन्य वाहनों के लिए 3 महीने है।

बता दें कि इस बार दिवाली के मौके पर सफर ने मुंबई के वायु गुणवत्ता की जो रैंकिंग जारी की थी वह 'कम खतरनाक' के स्तर की थी। क्योंकि इस बार हर दिवाली की अपेक्षा पटाखे कम फोड़े गए थे।

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