ST का विलय खारिज; रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किया जाएगा

एसटी निगम( STATE BUS TRANSPORT)  के सरकार में विलय की मांग को लेकर एसटी कर्मचारी पिछले कई महीनों से हड़ताल पर हैं। एसटी निगम के कर्मचारियों ने यह कहते हुए आक्रामक रुख अख्तियार किया था, ''जब तक विलय नहीं हो जाता, हड़ताल वापस नहीं ली जाएगी। हालांकि उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति ने बताया है कि राज्य एसटी निगम के कर्मचारियों का राज्य सरकार में विलय नहीं किया जा सकता है। तीन सदस्यीय समिति ने निष्कर्ष निकाला कि विलय की मांग व्यावहारिक नहीं थी।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति

राज्य सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति ने स्पष्ट रिपोर्ट दी है कि एसटी निगम का राज्य सरकार में विलय नहीं किया जाना चाहिए। बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में रिपोर्ट को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव की रिपोर्ट राज्य सरकार पहले ही हाईकोर्ट को सौंप चुकी है। कैबिनेट ने आज की बैठक में रिपोर्ट को मंजूरी दी। इसलिए एक बार फिर साफ हो गया कि राज्य सरकार एसटी का सरकार में विलय नहीं करने पर अड़ी है।

तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट गुरुवार से राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश की जाएगी। इस पर चर्चा होने की संभावना है। एसटी का विलय नहीं होगा, यह फैसला संभव नहीं सरकार बार-बार कह चुकी है कि अन्य निगमों से भी यही मांग की जाएगी।संबंधित संपर्क संगठनों को सूचित किया जाएगा कि मुख्य सचिव की रिपोर्ट को कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है।

उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और परिवहन मंत्री अनिल परब ने कैबिनेट बैठक में स्पष्ट किया कि वे काम पर लौटने की अपील करेंगे। हालांकि, कैबिनेट का विचार था कि यदि कर्मचारी काम पर नहीं आते हैं तो अनुबंध के आधार पर भर्ती शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।

राज्य सरकार में एसटी निगम के 93,000 कर्मचारियों के विलय की मांग को लेकर राज्य भर में एसटी कार्यकर्ता अब भी विभिन्न स्थानों पर हड़ताल पर हैं। कोर्ट ने उनकी मांगों पर तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। समिति ने मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट सौंपी है कि क्या एसटी कर्मचारियों का राज्य सरकार में विलय किया जाना चाहिए।

रिपोर्ट आज पहली बार राज्य मंत्रिमंडल में पेश की जाएगी। इसकी घोषणा बाद में की जाएगी। हालांकि, News18 लोकमत के एक वरिष्ठ सूत्र के अनुसार, तीन सदस्यीय समिति को सूचित किया गया है कि राज्य मंत्रिमंडल में आज पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि एसटी कर्मचारियों का राज्य सरकार में विलय नहीं किया जाना चाहिए।

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