विवाद हुआ खत्म, टीचरों को लोकल ट्रेंन से यात्रा करनें की मिली अनुमति

आखिरकार विवाद को सुलझाते हुए टीचरों और स्कूल, कॉलेजों के अन्य स्टाफ को लोकल ट्रेनों (teachers allowed to travel in local train) से यात्रा करने की अनुमति मिल ही गयी। इसके पहले राज्य सरकार की तरफ से जब शिक्षकों (teacher) और स्कूल के स्टाफ (school staff) को लेकर लोकल ट्रेन से यात्रा करने के लिए रेलवे को अनुरोध पत्र भेजा गया था तो राज्य सरकार ने पत्र देरी से मिलने की बात कही थी।

रेलवे बोर्ड (railway board) ने 13 नवंबर को, स्कूलों के सभी शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को मुंबई में उपनगरीय ट्रेनों में सवार होने की अनुमति दी है, जो वर्तमान में आवश्यक क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों को अनुमति दी गई है।

इस घोषणा से एक दिन पहले, राज्य सरकार ने रेलवे बोर्ड से आग्रह किया था कि महाराष्ट्र के शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य करने के बाद शिक्षकों को भी लोकल ट्रेन से यात्रा करने की अनुमति दी जाए।

राज्य के शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ (education minister varsha gaikwad) ने बुधवार को एक ट्वीट में कहा कि, सरकार ने शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को लोकल ट्रेनों से यात्रा करने की अनुमति दे दी है।

उन्होंने आगे लिखा, 'आपसे अनुरोध है कि संबंधित स्कूल के शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से मुंबई और मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में लोकल ट्रेनों की सेवाओं का उपयोग करने का निर्देश दें।'

महाराष्ट्र स्कूल शिक्षा विभाग ने हाल ही में एक जीआर जारी किया। जिसमें 23 नवंबर से राज्य में स्कूलों के फिर से खोलने की बात कही गयी थी। हालांकि स्कूलों को फिर से खोलने के लिए दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके लिए भी मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का एक सेट जारी किया। स्कूल अभी केवल नौवीं से बारहवीं कक्षा के लिए फिर से खुलेंगे।

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