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अब पैन कार्ड पर जरुरी नहीं होगा पिता का नाम

पैन कार्ड के लिए नया नियम आनेवाले 5 दिसंबर से लागू हो जाएगा

अब पैन कार्ड पर जरुरी नहीं होगा पिता का नाम
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आयकर विभाग ने पैन कार्ड में पिता के नाम को डालने की जरुर को अब रद्द करने का फैसला किया है। अगले महीने पैन कार्ड से संबंधित नियमों में बदलाव होने वाले हैं। आयकर विभाग ने पैन को लेकर नियमों का एक नया सेट जारी किया है। नए नियम आगामी 5 दिसंबर 2018 से लागू हो जाएंगे। इस नए नियम के तहत अब पैनकार्ड पर पिता का ही नाम होना जरुरी नहीं होगा।

31 मई 2019 से पहले आवदेन
सीबीडीटी के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वैसे लोगों के पैन कार्ड पर पिता का नाम अनिवार्य नहीं होगा जिनकी सिर्फ मां ही माता-पिता या अभिभावक के रूप में हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बीते सप्ताह ही अपनी एक अधिसूचना में कहा था कि अगर कोई व्यक्ति वित्तीय वर्ष में 2.50 लाख रुपये या इससे अधिक का लेन-देन करता है तो उसे पैन नंबर के लिए 31 मई 2019 से पहले आवदेन देना होगा।


अगर कोई व्यक्ति प्रबंध निदेशक, निदेशक, साथी, ट्रस्टी, लेखक, संस्थापक, कर्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), मुख्य अधिकारी या पदाधिकारी है और उसके पास पैन नहीं है तो उसे अब 31 मई 2019 तक पैन नंबर के लिए आवेदन देना होगा।


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