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बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नहीं लगा सकते मेट्रो के कार्य पर रोक!

एक याचिका पर सूनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा की वो मेट्रो के कार्यों पर रोक नहीं लगा सकते है।

बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नहीं लगा सकते मेट्रो के कार्य पर रोक!
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एक याचिका पर सूनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा की वो मेट्रो के कार्यों पर रोक नहीं लगा सकते है।  न्यायमूर्ति अभय ओक और न्यायमूर्ति रियास चगला की एक खंडपीठ ने 11 मेट्रो स्टेशनों के निर्माण कार्य को  सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के ठेकेदार को रोकने के लिए गैर सरकारी संगठन जनहीत मंच द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान ये फैसला सुनाया।  


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टाईम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के  अनुसार  जनहित मंच के भगवानजी राययनी का दायर याचिका में कहा है कीसिंप्लेक्स द्वारा बनाए गए लालबाग फ्लायओवर के साथ कथित संरचनात्मक समस्याओं का खुलासा किया है।   स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट में तकनीकी विशेषज्ञ ने बताया है कि लालबाग फ्लाईओवर का हर ज्वॉइंट और हर खंभा कच्चा है और इसके निर्माण के पांच साल के भीतर कई  खतरनाक स्थितियां पैदा हो सकती है। 


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पीठ ने कहा कि ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया था और दोनों कार्यों के बीच अंतर था।  जनहित याचिका पर कोर्ट ने अलगी सुनवाई 24 अप्रैल को रखी है।  


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