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हाईकोर्ट ने बीएमसी के विलेपार्ले मे जैन मंदिर तोड़ने को सही ठहराया

इंजीनियर्स यूनियन ने घाडगे की बहाली की मांग की

हाईकोर्ट ने बीएमसी के विलेपार्ले मे जैन मंदिर तोड़ने को सही ठहराया
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न्यायमूर्ति गौरी गोडसे ने 7 जुलाई, 2025 को बॉम्बे उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान पुष्टि की कि विले पार्ले पूर्व के कांबली वाडी क्षेत्र में स्थित अनधिकृत जैन मंदिर को बीएमसी द्वारा एमआरटीपी अधिनियम के तहत वैध रूप से ध्वस्त किया गया था। इस फैसले ने सहायक आयुक्त नवनाथ घाडगे की कार्रवाई को वैध ठहराया।

16 अप्रैल को की गई थी कार्रवाई

16 अप्रैल को किए गए इस विध्वंस के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया हुई और जैन समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया। परिणामस्वरूप, घाडगे को उनके पद से हटा दिया गया। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने अब बीएमसी की कार्रवाई को वैध और उचित माना है।इसके बाद, बृहन्मुंबई नगर अभियंता संघ ने नगर आयुक्त भूषण गगरानी से घाडगे को के/पूर्व वार्ड के सहायक आयुक्त के पद पर बहाल करने का आग्रह किया है।

उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि विवाद के कारण रोकी गई उप मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर उनकी पूर्व में स्वीकृत पदोन्नति को भी मंजूरी दी जाए। यूनियन ने इस बात पर जोर दिया कि घाडगे को उनके पद पर बहाल करने से उनके अचानक स्थानांतरण के कारण हुए अन्याय को दूर किया जा सकेगा तथा उनकी गरिमा को बनाए रखा जा सकेगा।

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