अरमान कोहली की जमानत याचिका रद्द, भेजे गए न्यायिक कस्टडी में


अरमान कोहली की जमानत याचिका रद्द, भेजे गए न्यायिक कस्टडी में
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बॉलीवुड एक्टर अरमान कोहली की जमानत याचिका को खारिज करते हुए बांद्रा की सेशन कोर्ट ने उन्हें 26 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि अरमान कोहली को पुलिस ने उनकी महिला मित्र नीरू रंधावा के साथ मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया है।


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क्या कहा अरमान के वकील ने?
अरमान के वकील ने पेशी के दौरान कोर्ट में जज महोदय से कहा कि अरमान पर जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है वो इस मामले में लागू नहीं होते, इसलिए अरमान को जमानत की मंजूरी दी जाए। वकील के मुताबिक अरमान एक सेलिब्रेटी है और वो पुलिस को हर तरीके से सहयोग करने को तैयार हैं। वकील ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस ने जान बूझकर इस मामले में आईपीसी की धारा 326 लगाई है, ताकि उन्हें जमानत न मिल सके। अरमान के वकील ने कोर्ट में  यह भी दावा किया कि नीरू ने जो शिकायत दर्ज कराई थी वो गलत थी, उन्होंने किसी के बहकावे में आकर यह शिकायत दर्ज कराइ थी, इस बात को नीरू ने खुद स्वीकार किया है।


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सरकारी वकील ने किया विरोध
सरकारी वकील ने अरमान की जमानत का विरोध करते हुए जज महोदय को उनकी पृष्ठभूमि के बारे में बताते हुए कहा कि अरमान बेहद हिंसक इंसान हैं वे पहले भी कई बार लोगों पर हमला कर चुके हैं। उन्होंने नीरू पर इस तरह से हमला किया था की वो बुरी तरह घायल हो गई थी। अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो वे आगे भी उन्हें चोट पहुंचा सकते हैं। सरकारी वकील ने नीरू की मेडिकल रिपोर्ट और उनके बयान को साक्ष्य बनाते हुए जिरह की।
 

जिसके बाद कोर्ट ने सरकारी वकील के पक्ष में फैसला सुनाते हुए अरमान की जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें 26 जून तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया।

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