घर से 2 किमी दूर जाने पर होगी कड़क कार्रवाई

राज्य में कोरोना का कहर दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है वहीं प्रशासन इसके प्रकोप को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। जैसा कि मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के नियमों में ढील दी है, पुलिस ने देखा है कि कई लोग मुंबई की सड़कों पर घूम रहे हैं।

घर से 2 किमी दूर जाने पर होगी कड़क कार्रवाई
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राज्य में कोरोना का कहर दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है वहीं प्रशासन इसके प्रकोप को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। जैसा कि मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के नियमों में ढील दी है, पुलिस ने देखा है कि कई लोग मुंबई की सड़कों पर घूम रहे हैं। इसके कारण, पुलिस ने उन्हें मुंबई में उनके घर से 2 किमी की दूरी पर इस आवश्यक सेवा के लिए जाने की अनुमति दी है। अगर आप उससे आगे जाते हैं, तो पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। रविवार को पुलिस ने 5,000 अनियंत्रित चालकों के वाहनों को जब्त कर लिया है। 

पुलिस उपायुक्त प्रणय अशोक ने लोगों से अपील करते हुए कहा, जैसे ही लॉकडाउन ढीला हुआ है, नागरिकों ने बड़ी संख्या में वाहनों के साथ सड़कों पर भीड़ करना शुरू कर दिया। बे वजह बाहर भीड़ करने वाले लोगों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मुंबई पुलिस ने रविवार को जगह जगह पर नाकाबंदी कर 5 हजार वाहनों पर कार्रवाई की है।  हालांकि कोरोना के प्रभाव को रोकने में मदद मिली है पर अभी यह पूरी तरह से खतम नहीं हुआ है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना जरूरी है। अभी भी कोवि़ड-19 महामारी का खतरा टला नहीं है। ऐसी स्थिति में, हम सभी को सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, लगातार हाथ धोने की जरूरत है।

मुंबई में लॉकडाउन के दौरान, धारा 188 के तहत अब तक 10 हजार 371 मामले दर्ज किए गए हैं। 19 हजार 635 नागरिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शनिवार तक, उनमें से 11 हजार 751 को गिरफ्तार किया गया है। इनमें ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना, लॉकडाउन के नियमों को तोड़ा है। 

प्रणय अशोक  ने लोगों से अपील की है कि नागरिकों को नियमों का पालन करने और खुद और दूसरों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके लिए, नागरिकों को बिना किसी कारण के अपने घर छोड़ने से भी बचना चाहिए। 


पलिस द्वारा जारी की गई नियमावली

  • नागरिकों को जरूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकलना चाहिए।
  • घर से बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग अनिवार्य ।
  • केवल 2 किमी. के एरिया में स्थित बाजार, सैलून, नाई, की दुकान में जाने की अनुमति।
  • दो किलोमीटर के दायरे में ही एक्सरसाइज की भी अनुमति।
  • आवश्यक कार्य के लिए दो किलोमीटर के भीतर जाने की अपील।
  • मेडिकल इमरजेंसी, कार्यालय के लिए दो किलोमीटर की यात्रा की अनुमति।
  • सोशल दूरी का इस्तेमाल करना अनिवार्य।
  • नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
  • नियम तोड़ने वाले दुकानदारों और विक्रेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
  • आवश्यक सेवाओं के अलावा, आम नागरिकों पर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा है, नियमों के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई की जाएगी।
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