"नफाखोरी करनेवाले निजी अस्पतालों पर हो करवाई"

मुंबई शहर के संरक्षक मंत्री असलम शेख ने 30 अप्रैल, 2020 को जारी एक अधिसूचना में कोरोना और अन्य बीमारियों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिया है। मंत्री असलम शेख ने पत्र में लिखा  है कि सरकार ने 30 अप्रैल, 2020 की अधिसूचना के माध्यम से अस्पतालों को दिशा-निर्देश दिए हैं, जबकि जनहित को देखते हुए, कुछ अस्पताल सरकार की अधिसूचना की अनदेखी करते हुए केले की एक टोकरी दिखा रहे हैं।  इस तरह की शिकायतों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।  इसलिए, इन फॉर-प्रॉफिट अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

उन्होंने निर्देश दिया कि निजी अस्पतालों को बिलिंग के लिए मृत रोगियों को बाधित नहीं करना चाहिए, अस्पताल की दरों को वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए और अस्पतालों में रोगी के अधिकारों और जिम्मेदारियों के चार्टर को निजी क्षेत्रों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों को सूचित किया जाना चाहिए कि निजी अस्पताल राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों का पालन करते हैं। 

आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई अलग-अलग इलाकों से ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जहां पर निजी अस्पताल मरीजों से मनमाने तरीके से पैसे वसूल रहे हैं कोरोनावायरस के लिए कई निजी अस्पताल तो कुछ ही दिनों में लाखों का बिल बना दे रहे हैं

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