RSS मुख्यालय को मुहैया कराई गई सुरक्षा पर RTI दायर करने के बाद पुलिस समन के खिलाफ 61 वर्षीय ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया

नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के मुख्यालय को प्रदान की गई सुरक्षा के बारे में सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम से संबंधित एक आवेदन दायर करने के बाद पूछताछ के लिए बुलाए गए एक 61 वर्षीय व्यक्ति द्वारा दायर याचिका  पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच महाराष्ट्र सरकार और नागपुर पुलिस  को नोटिस जारी किया है।

दिहाड़ी मजदूर और कार्यकर्ता होने का दावा करने वाले ललन किशोर सिंह ने कोर्ट से आवेदन किया है की 26 दिसंबर, 2021 को उन्हें नागपुर पुलिस के यातायात सहायक पुलिस निरीक्षक (एपीआई) द्वारा जारी नोटिस को रद्द किया जाए।  जस्टिस रोहित देव और वाईजी खोबरागड़े की खंडपीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 24 जनवरी के लिए स्थगित कर दी।

सिंह को प्रदान की गई कानूनी सहायता वकील जितेश दुहलानी ने अदालत को बताया कि उन्हें अखबारों की खबरों से पता चला है कि सरकार नागपुर में स्थित RSS कार्यालय को 'अपंजीकृत एनजीओ' होने के बावजूद सुरक्षा प्रदान कर रही थी। 

याचिकाकर्ता ने कहा की  "इसलिए, जिज्ञासा से, याचिकाकर्ता ने 30 जून, 2021 को आरटीआई अधिनियम के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें राज्य के गृह विभाग के जन सूचना अधिकारी से जानकारी मांगी गई कि किस आधार पर आरएसएस कार्यालय को सुरक्षा प्रदान की जा रही है और कितना खर्च किया जा रहा है।" 

इसमें कहा गया है कि उनकी क्वेरी को राज्य के गुप्त (खुफिया) विभाग को भेज दिया गया था, जिसे बाद में नागपुर पुलिस को भेज दिया गया था।

दलील के अनुसार, नागपुर (विशेष शाखा) के उप पुलिस आयुक्त ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि पुलिस की संबंधित शाखा को आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना प्रदान करने से छूट दी गई है और उसके द्वारा मांगी गई जानकारी उन्हीं कारणों से प्रदान नहीं की जा सकती है। 26 दिसंबर, 2021 को, एपीआई (यातायात), एमआईडीसी, नागपुर शहर ने सिंह को उनके आरटीआई आवेदन और उनके बयान की रिकॉर्डिंग के बारे में पूछताछ के लिए उन्हें तलब करने का नोटिस भेजा।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अगर किसी गैर-सरकारी संगठन को राज्य निधि से सुरक्षा प्रदान की जा रही है, तो एक नागरिक को उसके बारे में जानकारी मांगने का अधिकार है।

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