मुंबई - महाराष्ट्र सरकार ने फेरीवालों के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट की शर्त को रद्द किया

महाराष्ट्र सरकार ने इस शर्त को समाप्त कर दिया है कि दूसरे राज्यों से आने वाले फेरीवालों को लाइसेंस  (domicile certificate For hawkers) प्राप्त करने और मतदाताओं के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए एक अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह निर्णय बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC ELECTIONS ) चुनावों से पहले आया और राज्य सरकार को इसका आगामी चुनाव में फायदा मिल सकता है।  

 मुंबई में उत्तर भारतीय मतदाताओं को लुभाने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और भाजपा के नेतृत्व वाली पार्टी सीएम शिंदे की अध्यक्षता वाले शहरी विकास विभाग ने सोमवार को महाराष्ट्र में सभी निकायों में फेरीवालों के लाइसेंस के लिए अधिवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता को समाप्त करने का आदेश जारी किया। 

चूंकि राज्य सरकार ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया था, इसलिए 2019 में सिर्फ 15,361 फेरीवालों को पात्रता सर्टिफिकेट के लिए चुना गया था। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए व्यक्ति को कम से कम 15 साल तक महाराष्ट्र का निवासी होना जरूरी है।

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