राज्य में 50 फीसदी क्षमता के साथ खुले रह सकते है ब्यूटी सैलून और जिम

(Representational Image)
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शनिवार को महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में बढ़ते कोरोनावायरस(Coronavirus)  के मरीज को देखते हुए नई नियमावली(Maharashtra new guidlines)  जारी की थी। शनिवार को जारी नियमावली के अनुसार राज्य में जिम और स्पा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, तो वहीं सिनेमाघर और मॉल को 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ ही चालू रखा गया था।

हालांकि रविवार को राज्य सरकार ने एक बार फिर से एक नई नियमावली जाहिर की है इसके अनुसार अब ब्यूटी पार्लर और जिम 50 से अधिक क्षमता के साथ चालू रह सकते हैं।

इन प्रतिष्ठानों में केवल उन गतिविधियों की अनुमति होगी जिनमें किसी के द्वारा मास्क हटाने की आवश्यकता नहीं है।  केवल पूर्ण टीकाकरण वाले व्यक्तियों को ही इन सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति होगी। 

सभी कर्मचारियों को पूरी तरह से टीका लगाया जाएगा।  जिम को 50% क्षमता के साथ खुले रहने की अनुमति है, बशर्ते कि कोई भी गतिविधि करते समय मास्क का उपयोग किया जाए।  

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