मालेगांव ब्लास्ट मामला : कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मिली मकोका से मुक्ति

  • संतोष तिवारी & मुंबई लाइव टीम
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साल 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट केस के आरोपी और अभी बेल पर छूटे साध्वी प्रज्ञा ठाकूर, रिटायर्ट मेजर रमेश उपाध्याय और कर्नल पुरोहित को राहत मिली है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की स्पेशल कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए इन तीनो पर से मकोका की धारा हटा दिया है। अब इन पर UAPA और आईपीसी की कुछ धाराओं के तहत केस चलाया जाएगा। यानी अब इन तीनो पर मकोका, आर्म्स एक्ट और UAPA  के सेक्शन 17, 20 व 13 के तहत केस नहीं चलेगा। यही नहीं इस मामले में कोर्ट ने अन्य तीन आरोपियों प्रवीण तकल्की, श्यामलाल साहू और शिवनारायण कलसंगरा को बरी कर दिया।

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इन धाराओं के तहत चलेगा केस

कोर्ट के आदेश के अनुसार इन तीनो पर अब आईपीसी की धारा 120 बी, 302, 307, 304, 326, 427, 153 ए और UAPA (अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट) के सेक्शन 18 के तहत केस चलेगा।

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जारी रहेगी आरोपियों की जमानत

कोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा कि ब्लास्ट के लिए जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया उसकी जानकारी साध्वी प्रज्ञा को पहले से ही थी इसीलिए उन्हें आरोपों से बरी नहीं किया जा सकता।

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जमानत पर छूटे आरोपी रहेंगे बाहर 

कोर्ट ने इस बात की भी मंजूरी दी कि इस ब्लास्ट केस के वो सभी आरोपी बाहर ही रहेंगे जो पहले से ही जमानत पर हैं, साथ ही एक अन्य आरोपी राकेश धावड़े पर भी आर्म्स एक्ट तहत केस चलेगा क्योंकि उसकी जमानत कोर्ट ने नहीं मंजूर की थी।

 

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