साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मिली जमानत


साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मिली जमानत
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2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जमानत दे दी। इसके पहले जांच एजेंसी एनआईए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को अपनी जांच में क्लीन चीट दे चुकी हैं। एनआईए का दावा है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ केस चलाने लायक सबूत नहीं हैं। एनआईए ने माना कि जिस मोटर साइकिल की वजह से साध्वी को आरेपी माना गया वह साध्वी के नाम पर ही थी। लेकिन उसका इस्तेमाल फरार आरोपी राम जी कालसांगरा कर रहा था।

एनआईए के विशेष अदालत में फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। कर्नल पुरोहित को RDX देने और साजिश रचने के आरोप में नवंबर 2008 में गिरफ्तार कर लिया गया था।

वर्ष 2008 सितंबर में उत्तरी महाराष्ट्र के मुस्लिम बुहल शहर मालेगांव में हुए बिस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई थी, और सैकड़ो लोग घायल हो गए थे।


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