महाराष्ट्र सरकार स्कूल फीस, यूनिफॉर्म बिक्री और निजी कोचिंग को विनियमित करेगी

महाराष्ट्र सरकार निजी कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने, स्कूलों द्वारा अनुचित शुल्क वृद्धि को रोकने और अभिभावकों को विशिष्ट विक्रेताओं से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर करने से रोकने के लिए नए नियमों का मसौदा तैयार कर रही है।

 कोचिंग विनियमन अधिनियम तैयार

स्कूल शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे ने मंगलवार, 15 जुलाई को विधानसभा को सूचित किया कि एक निजी कोचिंग विनियमन अधिनियम तैयार किया जा रहा है। यह अधिनियम कॉलेजों और निजी ट्यूशन सेंटरों के बीच साझेदारी को रोकेगा। भुसे ने कहा कि एक मसौदा और संबंधित नियम लिखे जा रहे हैं। विधायकों के सुझावों पर भी विचार किया जाएगा।

उल्लंघन करने पर कार्रवाई

सरकार महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थान (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2011 में संशोधन करने की भी योजना बना रही है। यह स्कूल फीस में अवैध वृद्धि की शिकायतों के जवाब में किया गया है। भुसे ने कहा कि स्कूल स्वीकृत शुल्क संरचना से अधिक शुल्क नहीं ले सकते। उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि शिक्षा एक सामाजिक ज़िम्मेदारी है, व्यवसाय नहीं।

भुसे ने आगे कहा कि स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर चुनिंदा विक्रेताओं से सामग्री खरीदने का दबाव डालने से रोकने के लिए जल्द ही नए नियम जारी किए जाएँगे। उन्होंने कहा कि अभिभावकों को किसी भी दुकान से खरीदारी करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्कूलों की ओर से किसी भी तरह के दबाव या दबाव से सख्ती से निपटा जाएगा।

कर्नाटक, गोवा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के समान नियमों का भी अध्ययन

स्कूल शिक्षा विभाग कर्नाटक, गोवा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के समान नियमों का भी अध्ययन कर रहा है। वह कोचिंग सेंटरों के लिए केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों की भी समीक्षा कर रहा है। यह विधेयक विभाग की 100-दिवसीय कार्ययोजना का भी हिस्सा है।

प्रस्तावित कानून की एक प्रमुख विशेषता सभी कोचिंग कक्षाओं के लिए अनिवार्य पंजीकरण है। कानून प्रत्येक छात्र के लिए आवश्यक स्थान को भी परिभाषित करेगा। हालाँकि नियम में प्रति छात्र एक वर्ग मीटर की सिफारिश की गई है, लेकिन मुंबई और पुणे जैसे भीड़-भाड़ वाले शहरों के लिए इसमें बदलाव किया जा सकता है।

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