डबल स्टार वाले मतदाता नहीं डाल सकेंगे वोट - चुनाव आयोग

महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें 246 नगर परिषद और 42 नगर पंचायत चुनावों की घोषणा की गई। इस दौरान, चुनाव आयोग ने बार-बार मतदान करने वालों को लेकर शुरू हुए विवाद का भी समाधान निकाल लिया है।

बार-बार मतदान करने वालों की कि जाएगी पहचान

चुनाव आयोग बार-बार मतदान करने वालों पर ध्यान केंद्रित करेगा। चुनाव आयोग ने इस सिस्टम के लिए एक टूल विकसित किया है। इस टूल के ज़रिए बार-बार मतदान करने वालों की पहचान की जाएगी। चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। इस ऐप पर मतदाताओं को अपने नाम, मतदान केंद्र और उम्मीदवार के बारे में जानकारी मिलेगी। इस ऐप पर उम्मीदवारों की आपराधिक, शैक्षिक और वित्तीय संपत्ति की जानकारी मिल सकेगी।

बार-बार मतदान करने वाले मतदाता के नाम के आगे एक डबल स्टार

आयोग ने मतदाता सूची में बार-बार मतदान करने वालों को लेकर पूरी सावधानी बरती है। बार-बार मतदान करने वाले मतदाता के नाम के आगे एक डबल स्टार होगा। इससे बार-बार मतदान करने वालों के नाम आसानी से सामने आ सकेंगे।

एक नाम रद्द कर दिया जाएगा

चुनाव आयोग ने कहा कि" चुनाव आयोग के अधिकारी बार-बार मतदान करने वाले मतदाताओं से संपर्क करेंगे, अगर बार-बार मतदान करने वाला मतदाता जवाब नहीं देता है, तो उसका एक नाम रद्द कर दिया जाएगा,साथ ही, वे जिस मतदान केंद्र पर वोट देने जा रहे हैं, उसकी जानकारी उनसे लिखवाई जाएगी, बार-बार वोट देने वाले मतदाताओं से एक घोषणापत्र लिखवाया जाएगा"

साथ ही, 'डबल स्टार वाले मतदाता वोट नहीं दे पाएँगे। बार-बार वोट देने वाले मतदाताओं से एक वोट की गारंटी ली जाएगी। वे एक ही जगह वोट कर पाएँगे। वे दूसरे मतदान केंद्र पर वोट नहीं कर पाएँगे।', जिससे एक ही समय में दो मतदान केंद्रों पर वोट देने वालों पर दबाव पड़ेगा।

यह भी पढ़ें- महाराष्ट्र - चुनाव के तारीखों का ऐलान होते ही राज ठाकरे ने चुनाव आयोग पर फिर साधा निशाना

अगली खबर
अन्य न्यूज़