राणा दंपत्ति को सेशन कोर्ट का नोटिस!

राणा दंपत्ति (Navneet rana and Ravi rana) की जमानत शर्तों के उल्लंघन के कारण आज सत्र न्यायालय में जमानत रद्द करने की मांग को लेकर राज्य सरकार की याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की। सेशन कोर्ट ने राज्य सरकार की अर्जी पर सुनवाई करते हुए राणा दंपत्ति को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राणा दंपत्ति से पूछा है कि वे इसे रद्द क्यों न करें।

कोर्ट की इस शर्त का उल्लंघन का दावा

देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी के बाद सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को सत्र अदालत ने सशर्त जमानत दे दी।  इन शर्तो में मीडिया से बात करना भी शामिल  था। हालांकि, रवि राणा और नवनीत राणा ने शर्तों का उल्लंघन किया।  सरकारी  वकिल प्रदीप घरात ने दावा किया है की उन्होने कोर्ट की इस शर्त का उल्लंघन किया है।  

राज्य सरकार की ओर से दाखिल अर्जी के मुताबिक दोनों आरोपियों ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। मीडिया से बात करते हुए राणा ने कहा था कि वह हनुमान चालीसा के लिए 14 दिन या 14 साल की कैद भी सहने को तैयार हैं। इसके अलावा, उद्धव ठाकरे को मेरे कारावास का परिणाम भुगतना होगा। आपको पता चल जाएगा कि राम और हनुमान का विरोध करने पर क्या हो सकता है। हिम्मत है तो उद्धव ठाकरे कहीं से भी चुनाव लड़ लें, मैं आपके सामने चुनाव लड़ूंगा।

सरकार ने अदालत से शिकायत की कि इन बयानों ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। इसलिए लोक अभियोजक ने उनकी जमानत रद्द करने और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की।

जज राहुल रोकड़े ने दलीलें सुनने के बाद राणा दंपत्ति को नोटिस जारी किया। राणा दंपत्ति को राहत देते हुए सत्र न्यायालय ने जमानत रद्द नहीं की। हालांकि कोर्ट ने  राणा दंपत्ति को नोटिस जारी करते हुए कहा जमानत रद्द क्यो नहीं की जानी चाहिए।

यह भी पढ़ेराज ठाकरे के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा हो दर्ज

अगली खबर
अन्य न्यूज़