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राज ठाकरे के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा हो दर्ज

हाईकोर्ट में याचिका दाखिला

राज ठाकरे के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा हो दर्ज
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मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे(mns chief raj Thackeray)  के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने के आदेश की मांग को लेकर सोमवार 9 मई को मुंबई हाईकोर्ट (Bombay high court)  में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने राज्य में विभिन्न मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाकर और मस्जिदों पर भोंगे के बारे में भड़काऊ बयान देकर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश की। 


इंडिया अगेंस्ट करप्शन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटील ने अपने वकिल आर. एन. कछवे के द्वारा ये याचिका हाईकोर्ट में दाखिल करवाई है।  सोमवार को न्यायमूर्ति ए. के. मेनन और  न्यायमूर्ती नितीन बोरकरकी वेकेशन कोर्ट में दायर की गई थी। कोर्ट ने जानकारी दी है कि उन्हें तारीख दी जाएगी।

औरंगाबाद पुलिस ने राज ठाकरे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (दंगा भड़काना), धारा 116 (अपराध भड़काना) और 117 (10 से अधिक लोगों द्वारा किए गए अपराध को भड़काना) के तहत मामला दर्ज किया है। इस बीच, हनुमान चालीसा के पाठ पर राज ठाकरे के बयान ने समाज के सभी स्तरों पर शांति भंग कर दी और राज्य के विभिन्न हिस्सों में दंगे जैसा माहौल बना दिया। याचिका में राज्य में धार्मिक माहौल के लिए हानिकारक भड़काऊ भाषण देने के लिए राज ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राजनीतिक दौरों और राज्य के विभिन्न शहरों के दौरे पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की भी मांग की गई है।

राज ठाकरे ने औरंगाबाद में अपने भाषण में मनसे कार्यकर्ताओं को 4 मई तक मस्जिद से तुरही हटाने का आदेश दिया।उनके भड़काऊ टिप्पणी राज्य में धार्मिक दरार की संभावना से इंकार नहीं करती है। यह राज ठाकरे की कानून-व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश है और इसके लिए याचिका में एक बड़ी मांग की गई है कि उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए और गिरफ्तार करने का आदेश दिया जाए।

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