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स्टेट इलेक्शन कमिश्नरों की नेशनल कॉन्फ्रेंस 24 फरवरी को नई दिल्ली में होगी

इस कॉन्फ्रेंस में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर शामिल होंगे

स्टेट इलेक्शन कमिश्नरों की नेशनल कॉन्फ्रेंस 24 फरवरी को नई दिल्ली में होगी
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स्टेट इलेक्शन कमिश्नरों (SECs) की नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) ने 24 फरवरी, 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में ऑर्गनाइज़ की है। इस कॉन्फ्रेंस में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर शामिल होंगे। खास बात यह है कि यह नेशनल कॉन्फ्रेंस 25 साल से ज़्यादा समय के बाद हो रही है, और पिछली ऐसी कॉन्फ्रेंस 1999 में ऑर्गनाइज़ की गई थी।(National Conference of State Election Commissioners to be held in New Delhi on 24 February)

कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार करेंगे

कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार करेंगे, और इलेक्शन कमिश्नर डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी भी मौजूद रहेंगे।स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपने लीगल और टेक्निकल एक्सपर्ट्स के साथ कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे और इलेक्शन प्रोसेस से जुड़े अलग-अलग मुद्दों पर अपने विचार रखेंगे। इसके अलावा, इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO) भी इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे।

कानूनी फ्रेमवर्क के अंदर चुनावी प्रोसेस और मैनेजमेंट पर तालमेल

इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मकसद इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया और राज्य इलेक्शन कमीशन के बीच उनके अपने कानूनी फ्रेमवर्क के अंदर चुनावी प्रोसेस और मैनेजमेंट पर तालमेल को मजबूत करना है।कॉन्फ्रेंस के दौरान, वोटर एलिजिबिलिटी से जुड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनावी कानूनों, इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म ECINET समेत टेक्नोलॉजी में नए इनोवेशन और EVM जैसे टॉपिक पर डिटेल में चर्चा के सेशन आयोजित किए जाएंगे।

वोटर लिस्ट तैयार करने और चुनाव कराने में अपना बड़ा अनुभव होगा शेयर

इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया इस कॉन्फ्रेंस में राज्य इलेक्शन कमीशन के साथ देश के संविधान और कानूनी नियमों के अनुसार वोटर लिस्ट तैयार करने और चुनाव कराने में अपना बड़ा अनुभव शेयर करेगा।भारतीय चुनाव आयोग ने एक प्रेस रिलीज़ में कहा कि राज्य चुनाव आयोगों को संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के नियमों के अनुसार, संबंधित राज्यों के कानूनों के तहत बनाया गया है, और पंचायतों और नगर निकायों के चुनावों के लिए वोटर लिस्ट तैयार करने के साथ-साथ चुनावों को कराने, डायरेक्ट करने और कंट्रोल करने की ज़िम्मेदारी राज्य चुनाव आयोगों को सौंपी गई है।

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