HC ने ललिता साल्वे की याचिका को 'मैट' भेजा

  • मुंबई लाइव टीम
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सेक्स चेंज कराने को लेकर चर्चा में आईं महिला पुलिस कांस्टेबल ललिता साल्वे की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने ललिता को महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादा(मैट) के पास जाने का आदेश दिया।

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हाईकोर्ट ने सुनवाई में कहा कि यह मामला प्रशासनिक सेवा से संबंधित है, इस मामले में कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता इसीलिए यह मामला 'मैट' के अधिकार में आता है। यही नहीं इस मामले में कोर्ट ने आशा जताई कि 'मैट' ललिता के साथ सहानुभूति के साथ दिखाएगा।

ललिता के वकील एजाज नकवी ने कहा कि महाराष्ट्र सर्विस रूल में सेक्स चेंज करने से सम्बंधित कोई नियम नहीं होने के कारण हाईकोर्ट ने इस मामले को 'मैट' में भेज दिया। नकवी ने कहा कि अगर मैट का रिजल्ट हमारे खिलाफ आता है तो हम फिर से हाईकोर्ट से न्याय की गुहार लगाएंगे।

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क्या है मामला

आपको बता दें कि ललिता साल्वे बीड में महाराष्ट्र पुलिस में कार्यरत है। शारीरिक बदलाव के चलते उसने अपना सेक्स चेंज कराने के लिए छुट्टी और सेक्स चेंज कराने के बाद भी ड्यूटी करने के लिए महाराष्ट्र पुलिस से निवेदन किया था लेकिन ललिता महाराष्ट्र पुलिस ने ललित के इस निवेदन को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद ललिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में शरण ली।

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