Advertisement

ललिता साल्वे की याचिका पर सुनवाई 30 तक टली


ललिता साल्वे की याचिका पर सुनवाई 30 तक टली
SHARES

सेक्स चेंज करवाने को लेकर चर्चा में आयीं महाराष्ट्र की महिला पुलिस कॉन्स्टेबल को बॉम्बे हाईकोर्ट ने झटका दिया है। सोमवार को सुनवाई के दौरान माननीय जस्टिस खेमकर और जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने मामले को सर्विस मैटर बता कर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इसके बाद ललिता के वकील ने जस्टिस धर्माधिकारी की शरण में गए। इस मामले की तत्काल सुनवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है इसीलिए कोर्ट ने अगली तारीख 30 नवंबर तय कर दी।

यह भी पढ़ें : महाराष्ट्र की यह महिला पुलिस बनना चाहती है पुरुष, कोर्ट से मांगी इजाजत

क्या था मामला

बीड में महाराष्ट्र पुलिस में कार्यरत महिला कॉन्स्टेबल ललिता साल्वे ने लिंग परिवर्तन कराने के लिए अपने विभाग से छुट्टी मांगी थी। साथ ही ललिता ने यह भी कहा था कि वह लिंग परिवर्तन के बाद भी ड्यूटी करना चाहेगी, लेकिन ललिता की इस मांग को सीनियर अधिकारीयों ने ठुकरा दिया। इसके बाद ललिता ने अपनी मांग को लेकर और अधिकारियों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में यचिका दायर की।

यह भी पढ़ें : लोकल ट्रेन में मारपीट करने वाला महिला ग्रुप हुआ गिरफ्तार

सीएम देवेंद्र फडणवीस आश्वासन

पुलिस विभाग ने ललिता मांग को ठुकराने का कारण बताते हुए कहा कि ललिता की जॉइनिंग एक महिला के तौर पर हुई थी, अगर वह पुरुष बनती है तो भर्ती की शर्तों का उल्लंघन होगा। इसीलिए उसकी यह मांग जायज नहीं है। इस मुद्दे पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी दखल देते हुए इसे गृह मंत्रालय और पुलिस महासंचालक के साथ बात करने की बात कही।

Read this story in मराठी
संबंधित विषय
Advertisement
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें