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1 जनवरी से चेक द्वारा लेन देन में होगा बड़ा बदलाव, जानें क्या होंगे नियम

इस व्यवस्था के तहत 5 लाख रुपए से ज्‍यादा के सभी चेक पॉजिटिव पे चेक (Positive pay cheque) से ही जारी होंगे। यही नहीं ग्राहक चेक काटते समय खुद बैंक को उसे भुनाने वाले (Withdrawal) की जानकारी देगा।

1 जनवरी से चेक द्वारा लेन देन में होगा बड़ा बदलाव, जानें क्या होंगे नियम
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अगर आप चेक (cheque) के जरिये लेनदेन करते हो तो यह खबर आप के लिए है। 1 जनवरी से सरकार चेक लेनदेन में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। दरअसल इस व्यवस्था के तहत चेक के जरिए होने वाले फर्जीवाड़ा को रोका जा सकेगा। इस व्यवस्था के तहत 5 लाख रुपए से ज्‍यादा के सभी चेक पॉजिटिव पे चेक (Positive pay cheque) से ही जारी होंगे। यही नहीं ग्राहक चेक काटते समय खुद बैंक को उसे भुनाने वाले (Withdrawal) की जानकारी देगा। साथ ही चेक काटने वाले और चेक भुनाने वाले दोनों की जानकारी के मिलान पर ही उसका क्लीयरेंस बैंक करेगा। यही नहीं ग्राहक बैंक को SMS, ATM, मोबाइल ऐप से चेक लिखने का ब्योरा साझा कर सकेंगे। और बैंकों को 50,000 से अधिक की रकम पर ये सुविधा देनी होगी।

दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक में होने वाली धोखाधड़ी रोकने के लिए पॉजिटिव पे चेक शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत 50,000 रुपये से ज्‍यादा पेमेंट वाले चेक पर दोबारा पुष्टि करने की जरूरत होगी। हालांकि यह खाताधारक पर है कि वह इस सुविधा का फायदा लेता है या नहीं।

रिपोर्ट के मुताबिक, बैंक 5 लाख रुपये और उससे ऊपर की रकम वाले चेक के लिये यह व्यवस्था अनिवार्य कर सकती हैं। पॉजिटिव पे चेक जारी जारी करने वाले ग्राहक को चेक के बारे में कुछ न्यूनतम ब्योरा देना होगा। वो यह जानकारी SMS, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या ATM जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दे सकता है। इसमें तारीख, लाभार्थी के नाम, प्राप्तकर्ता (payee) और रकम के बारे में जानकारी देनी होगी।

इस चेक के भुगतान से पहले उसका मिलान किया जाएगा। अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है, उसकी जानकारी चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) बैंक और चेक लगाने वाले बैंक को देगा।

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) इस पे चेक की सुविधा विकसित करेगी और बैंकों के लिए इसे उपलब्ध कराएगी। RBI ने कहा कि उसके बाद बैंक 50,000 रुपये और उससे ऊपर के सभी पेमेंट के मामले में खाताधारकों के लिए इसे लागू करेंगे।

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