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होटल में जाने से पहले पढ़ ले यह नियम, तभी मिलेगी एंट्री!

महाराष्ट्र सरकार ने 8 जुलाई से राज्य में शर्तो के साथ होटलों को शुरु करने की इजाजत दी है।

होटल में जाने से पहले पढ़ ले यह नियम, तभी मिलेगी एंट्री!
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महाराष्ट्र में ‘मिशन बिगेन अगेन’ के तहत लॉकडाउन में रियायतें दी जा रही हैं।  सरकार की तरफ से जारी ताजा नोटिफिकेशन के अनुसार महाराष्ट्र में ‘मिशन बिगेन अगेन’ के तहत 8 जुलाई से होटल, गेस्ट हाउस और लॉज को खोलने की इजाजत दी गई है, हालांकि इसके लिए शर्तें भी है। इसके पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी होटलों को खोलने के लिए एक एसओपी के जारी करने की बात कही थी।महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को राज्य के होटल मालिकों के साथ बैठक की थी। सरकार ने इसके पहले राज्य में सलून को खोलने की इजाजत दे दी है।

होटल में किसे मिलेगी एंट्री

होटल्स और गेस्ट हाउस कन्टेन्मेंट जोन्स से बाहर होने चाहिए और इन्हें सिर्फ 33% क्षमता के साथ ही इसका संचालन करना होगा।इसके साथ इन होटलों और गेस्ट हाउस में सिर्फ उन्हें ही जाने की इजाजत होगी जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं होंगे। होटल में थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर अनिवार्य होगा।

इन बातों का भी रखे ध्यान

इसके साथ-साथ गेस्ट और वहां काम करने वाले कर्मचारियों का मास्क पहनना भी जरूरी होगा। वही, एसी का टेम्परेचर 24-30°C के बीच ही रखना होगा।  इन होटलों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ाया दिया जाएगा। गेस्ट के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना जरूरी होता तभी होटल में एंट्री दी जाएगी। साथ ही लॉबी और सीटिंग एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा।

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