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दादर में बीएमसी बैरिकेड तोड़ने और कबूतरों को खाना खिलाने के आरोप में 150 लोग गिरफ्तार

प्रदर्शनकारियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश की अनदेखी की थी जिसमें उस जगह पर कबूतरों को दाना डालने पर रोक लगाई गई थी।

दादर में बीएमसी बैरिकेड तोड़ने और कबूतरों को खाना खिलाने के आरोप में 150 लोग गिरफ्तार
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दादर पुलिस ने पिछले हफ़्ते 50 महिलाओं समेत लगभग 150 प्रदर्शनकारियों पर दादर स्थित कबूतरखाना में घुसने और तिरपाल और बैरिकेड्स गिराने का आरोप लगाया था। प्रदर्शनकारियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश की अनदेखी की थी जिसमें उस जगह पर कबूतरों को दाना डालने पर रोक लगाई गई थी।

बैरिकेड्स तोड़े

प्रदर्शनकारियों ने कबूतरों को दाने फेंके, नारे लगाए और बृहन्मुंबई नगर निगम द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स तोड़ दिए। 6 अगस्त को विरोध प्रदर्शन हुआ और 10 अगस्त तक बीएमसी ने आगे प्रवेश रोकने के लिए बैरिकेड्स फिर से लगा दिए।पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर बॉम्बे पुलिस अधिनियम 1951 और भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत उपद्रव और गैरकानूनी सभा का आरोप लगाया गया है। एफआईआर में बंदिश शाह, ज्योति कोसंबी, नीलेश तेवड़िया, रेखा जैन, विद्युत जैन, बीना जैन और हरीश जैन के नाम शामिल हैं।

प्रदर्शन के दौरान ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल सचिन शिरटोडे ने शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। शिकायत में सात ज्ञात व्यक्तियों, पचास अज्ञात महिलाओं और सौ अज्ञात पुरुषों के नाम शामिल हैं। पुलिस ने संदिग्धों की पहचान के लिए टेलीविजन चैनलों के वीडियो फुटेज का भी इस्तेमाल किया।

अधिकारियों ने बताया कि चूँकि संपत्ति नगर निगम की है, इसलिए दादर पुलिस ने शुरुआत में बीएमसी से शिकायत दर्ज करने का अनुरोध किया था। गवाहों के बयान और वीडियो साक्ष्य मिलने के बाद, पुलिस ने बीएमसी द्वारा इस बात की पुष्टि के बाद आरोप पत्र दायर किया कि उसके अधिकारियों ने तोड़फोड़ देखी थी।

एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता के तहत गैरकानूनी रूप से एकत्र होने के लिए धारा 189 और शरारत के लिए धारा 324 के साथ-साथ बॉम्बे पुलिस अधिनियम की संबंधित धाराओं का भी हवाला दिया गया है।पुलिस घटना की जाँच जारी रखे हुए है और वीडियो साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर शेष संदिग्धों की पहचान करने का प्रयास कर रही है।

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