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मीरा-भायंदर में मंगलवार को COVID-19 के 20 नए केस 2 की मौत

मीरा-भायंदर शहर (Mira-Bhayandar)में मंगलवार को COVID-19 के 20 नए केस सामने आए हैं। साथ ही मीरा-भायंदर महानगरपालिका (MBMC) के मुताबिक कल इस बीमारी से 2 लोगों की मौत हुई है।

मीरा-भायंदर में मंगलवार को COVID-19 के 20 नए केस 2 की मौत
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मीरा-भायंदर शहर (Mira-Bhayandar)में मंगलवार को COVID-19 के 20 नए केस सामने आए हैं। साथ ही मीरा-भायंदर महानगरपालिका (MBMC) के मुताबिक कल इस बीमारी से 2 लोगों की मौत हुई है।

अब तक मीरा-भायंदर में COVID-19 के टोटल 777 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं और अब तक 33 लोगों की जान भी जा चुकी है।

कोरोना वायरस (Coronavirus)की गंभीरता को देखते हुए मीरा-भायंदर महानगरपालिका (MBMC) ने इस क्षेत्र में 22 अप्रैल से लगातार पूर्ण लॉकडाउन रखा था। पर बाद में रियायत दी गई है। पर एक बार फिर इस क्षेत्र में 31 मई की रात 12 बजे से सख्त कड़ाई कर दी गई है।

जानिए अब मीरा भायंदर में क्या है खुला और क्या है बंद।

ध्यान में रखते हुए मीरा-भायंदर महानगर पालिका 31 मई की आधी रात सेे 5 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। अब इस दौरान शहर में क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा उसके भी सूची जारी की है।


  • फल-सब्जी, नॉन-व्हेज की दुकान/मार्केट इत्यादि 31 मई 𝟐𝟎𝟐𝟎 रात 𝟏𝟐 बजे से 05 जून 𝟐𝟎𝟐𝟎 रात 𝟏𝟐 बजे तक बंद रहेंगे।
  • अन्नधान्य/किराना की दुकानें (डी मार्ट, स्टार बाजार, बिग बाजार, व अन्य ई-शॉपिंग मॉल) बेकरी इत्यादि 31 मई 𝟐𝟎𝟐𝟎 रात 𝟏𝟐 बजे से 05 जून 𝟐𝟎𝟐𝟎 रात 𝟏𝟐 बजे तक बंद रहेंगे।
  • किराना, दूध, फल-सब्जी, बेकरी, नॉनव्हेज व इत्यादि जीवनावश्यक वस्तु विक्रेता आपको घर पर डिलीवरी  ❞𝙃𝙤𝙢𝙚 𝘿𝙚𝙡𝙞𝙫𝙚𝙧𝙮❞ सुबह 𝟗 बजे से रात 𝟏𝟏 बजे तक दे सकेंगे.
  • दूध की डेरी दररोज सुबह 𝟕 बजे से सुबह 𝟏𝟏 बजे तक खुली रहेगी।
  • मेडिकल की दुकान 𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡 𝘿𝙞𝙨𝙩𝙖𝙣𝙘𝙞𝙣𝙜 का पालन करते हुए सुबह 𝟗 से रात 𝟗 बजे तक खुली रहेंगी (𝟐𝟒 घंटे मेडिकल की परवानगी वाली दुकाने व क्वारंटाइन सेंटर व हॉस्पिटल की मेडिकल स्टोर्स पूरे 𝟐𝟒 घंटे/ उनकी सुविधानुसार खुली रहेंगी)
  • आटा की चक्की पूर्व आदेशानुसार चालू रहेंगी❞
  • फिश व्यवसाय उपरोक्त कालावधितक दररोज सुबह 𝟓 बजे से सुबह 𝟗 बजे तक, भाईंदर पश्चिम स्थित नेताजी सुभाषचंद्र बोस मैदान से उत्तन जाने वाले वाहतूक रास्ते पर व फुटपाथ पर उपरोक्त समयानुसार चालू रहेगा
  • 𝙏. 𝙑, 𝘼/𝘾, वाशिंग मशीन, ई. इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के रिपेयरिंग की दुकानें उपरोक्त कालावधि में सुबह 𝟗 से दोपहर 𝟑 बजे तक शुरू रहेगी। (इलेक्ट्रॉनिक की दुकाने शामिल नही है)
  • 𝙃𝙖𝙧𝙙𝙬𝙖𝙧𝙚 व 𝙀𝙡𝙚𝙘𝙩𝙧𝙞𝙘𝙖𝙡 की दुकाने व 𝐏𝐥𝐮𝐦𝐛𝐢𝐧𝐠, 𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐢𝐜𝐢𝐚𝐧 ई. सेवा देने वाले व्यक्ति/दुकाने उपरोक्त कालावधि में सुबह 𝟗 बजे से दोपहर 𝟑 बजे तक शुरू रहेगी।
  • Hardware Shop, 𝐁𝐮𝐢𝐥𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐌𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥, 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐭𝐬, व बारिश के पूर्व करने वाले काम में आनेवाली आवश्यक वस्तु की दुकाने (उदाहरण छतरी, रेनकोट, चप्पल/बूट, घर के ऊपर डालने वाली प्लास्टिक,प्लाईवुड ईत्यादी) सभी सामान की दुकानें सुबह 𝟗 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुली रहेगी।
  • बारिश से बचने के लिए आवश्यक सभी प्रकार के काम करने की अनुमति सुबह 𝟗 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगी। (उपरोक्त काम करने वाले सभी कामगारों को मास्क व सॉशल डिस्टनसिंग का पालन करना बंधनकारक रहेगा।
  • चश्मे की दुकाने (𝐎𝐩𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐞) सुबह 𝟗 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुली रहेगी।
  • स्कूल के पुस्तकों की दुकान उपरोक्त कालावधि में सुबह 9 से 3 बजे तक खुली रहेगी।
  • परन्तु निसर्ग साइक्लोन के चलते 3-4 जून के लिए कुछ बदलाव भी किए गए हैं।
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