
बॉम्बे हाई कोर्ट ने पालघर ज़िले में बड़े वाधवन पोर्ट को नेशनल हाईवे नंबर 48 से जोड़ने के लिए एक एक्सेस रोड बनाने के लिए कोस्टल फ्लडप्लेन में 208 मैंग्रोव पेड़ों को काटने की मंज़ूरी दे दी है।(208 mangroves to be cut down for Vadhavan Port)
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NHAI) ने मैंग्रोव की सही सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट के पहले दिए गए परमानेंट ऑर्डर के मुताबिक मैंग्रोव को काटने के लिए एक पिटीशन के ज़रिए परमिशन मांगी थी।
NHAI ने वधवन पोर्ट को नेशनल हाईवे नंबर 48 से जोड़ने के लिए आठ-लेन कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे बनाने के लिए ज़रूरी एनवायर्नमेंटल, कोस्टल रेगुलेशन एरिया और फॉरेस्ट क्लीयरेंस ले ली थी।
इसने कम्पेनसेटरी अफॉरेस्टेशन की शर्तें भी पूरी कर ली थीं। इसके मुताबिक, प्रोजेक्ट में रुकावट डाल रहे 208 मैंग्रोव पेड़ों को काटने के लिए फाइनल अप्रूवल मांगा गया था।
वधवन पोर्ट को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड मिलकर डेवलप कर रहे हैं।इस प्रोजेक्ट में 1,000 मीटर के नौ कंटेनर टर्मिनल, चार मल्टीपर्पस बर्थ, चार लिक्विड कार्गो बर्थ, एक रो-रो बर्थ और कोस्ट गार्ड के लिए एक अलग बर्थ होगी।
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