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4,100 अधिकृत स्टॉल लाइसेंस धारकों को बीएमसी की फेरीवालों की नीति से रखा जाएगा बाहर

स्टॉल धारकों को फेरीवालों की नीति के नियमों और शर्तों से छूट दी गई है।

4,100 अधिकृत स्टॉल लाइसेंस धारकों को बीएमसी की फेरीवालों की नीति से रखा जाएगा बाहर
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बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने फेरीवालों को अपना व्यवसाय संचालित करने के लिए एक स्पॉट नामित किया है और उन्हें लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। बीएमसी ने 4,100 स्टॉल लाइसेंस धारकों को अपनी हॉकर योजना से बाहर करने का फैसला किया है। नतीजतन, स्टॉल धारकों को फेरीवालों की नीति के नियमों और शर्तों से छूट दी गई है। गुरुवार को, स्टाल लाइसेंस धारकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने महापौर किशोरी पेडनेकर से मुलाकात की और उन्हें फेरीवालों की नीति से बाहर करने की मांग की।

पेडनेकर के साथ, स्थायी समिति के अध्यक्ष यशवंत जाधव और बीएमसी आयुक्त प्रवीण परदेशी और समूह के नेता बैठक में उपस्थित थे। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि इसे अगले आदेश तक अपने मौजूदा स्थान पर व्यापार करने की अनुमति दी जानी चाहिए। फेरीवालों के लिए तीन स्थानों का चयन किया गया था, लेकिन अब स्टॉल धारकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद इस प्रक्रिया को संशोधित किया जाएगा।

स्टॉल धारकों की पात्रता दर्ज करके लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 2014 में एक सर्वेक्षण किया गया था, जिसके बाद प्रक्रिया को रोक दिया गया था। 2017 एलफिंस्टन भगदड़ की घटना के बाद, फेरीवालों का मुद्दा सुर्खियों में आया। BMC ने तब हॉकर्स जोन बनाने का फैसला किया और अधिकृत स्टॉल मालिकों को लाइसेंस जारी किए। हॉकिंग नीति यह निर्धारित करती है कि फेरीवाले धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में अपने व्यवसाय का संचालन करने की अनुमति नहीं देंगे।

BMC
ने शहर और उपनगरों में फेरीवालों के लिए तीन स्थान निर्धारित किए हैं। हॉकर्स पॉलिसी के तहत लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, हॉकरों को अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। इसके लिए, नगर पालिका ने 99,435 फेरीवालों को नोटिस दिया था, जिनमें से 51,785 ने अपने दस्तावेज जमा किए हैं।

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